भोपाल.
राज्य सरकार ने प्रदेश के जरुरतमंद कलाकारों, साहित्यकारों की मदद के लिए कलाकार-साहित्यकार कल्याण कोष गठित कर दिया है। इस कोष से साहित्यकार, कलाकारों और उनके परिजनों को बीमारी में, जरुरत के समय एक लाख रुपए तक मदद की जाएगी। इस कल्याण कोष से कलाकारों, साहित्यकारों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को लंबी तथा गंभीर बीमारी के चिकित्सीय उपचार, कलाकार अथवा साहित्यकार की मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारी को एकमुश्त अनुग्रह राशि तथा कलाकार, साहित्यका की दिव्यांगता के उपचार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
दुर्घटना अथवा देवीय विपत्ति की स्थिति में भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। साहित्यकार और कलाकार के आश्रितों में परिवार के सदस्यों की लंबी अथवा गंभीर बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में साहित्यकार कलाकार की पूर्णत: आश्रित पत्नी या पति, पूर्णत: आश्रित माता पिता, आश्रित नाबालिक भाई बहन, संतान आश्रित विधवा पुत्री तथा आश्रित दिव्यांग भाई-बहन को भी मदद दी जाएगी।
मध्यप्रदेश के निवासी और जिनका सृजन क्षेत्र मध्यप्रदेश हो और उनका साहित्य कला और संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा हो तो उन्हें इस कोष से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यह मदद ऐसे साहित्यकार और कलाकारों को दी जाएगी जिनकी मासिक आय दस हजार प्रतिमाह तथा परिवार आश्रितों सहित की कुल आय बीस हजार रुपए प्रतिमाह से अधिक न हो। इस आय में प्रतिवर्ष छह प्रतिशत की दर से वृद्धि कर पात्रता की गणना की जाएगी। आश्रित को 21 वर्ष की आयु तक विवाह होंने अथवा रोजगार प्राप्त करने हो भी पहले हो उस आधार पर आर्थिक मदद की जाएगी।
एक लाख तक मदद
योजना के अंतर्गत गठित समिति की सिफारिश पर स्वीकृत की जाने वाली एकमुश्त सहायता राशि न्यूनतम 25 हजार रुपए से अधिकतम एक लाख रुपए तक होगी। कलाकार या साहित्यकार की मृत्यु पर उसके वैध उत्तराधिकारी को एकमुश्त एक लाख रुपए तक मदद की जाएगी। उपचार, दुर्घटना अथवा दैवीय विपत्ति की स्थिति में पचास हजार रुपए तक मदद की जाएगी।