तिरुवनंतपुरम
सीपीएम के राज्य सचिव एमवी गोविंदन ने केरल कांग्रेस अध्यक्ष पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नाबालिग से रेप के वक्त केरल पीसीसी अध्यक्ष के सुधाकरन नकली एंटीक डीलर मोनसन मावुंकल के घर पर मौजूद थे। मावुंकल ने एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न किया था। पॉक्सो कोर्ट ने शनिवार को मावुंकल को बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। रविवार को मीडिया से मुखातिब होते हुए एमवी गोविंदन ने पार्टी के मुखपत्र 'देशभिमानी' में छपी एक रिपोर्ट का हवाला भी दिया। गोविंदन ने कहा कि पीड़िता ने क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से यह बात कही है और एजेंसी ने उसके बयान के आधार पर केपीसीसी अध्यक्ष को तलब किया है।
गोविंदन ने कहा,'बच्ची ने खुद सुधाकरन की उस जगह पर मौजूदगी की पुष्टि की है, जहां मावुंकल ने उसका यौन उत्पीड़न किया था। यह मुझे मीडिया रिपोर्ट्स से पता चला। लड़की ने अपराध शाखा को बयान दिया है कि सुधाकरन ने उसकी दलीलों के बावजूद अपराध को रोकने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया।' सीपीएम के राज्य सचिव ने कहा, 'अगर पॉक्सो मामले में सुधाकरन के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा।'
इस बीच, क्राइम ब्रांच की जांच टीम ने रविवार को स्पष्ट किया कि सुधाकरन को वित्तीय धोखाधड़ी मामले में तलब किया गया है, न कि पॉक्सो मामले में। मावुंकल ने कथित तौर पर कई वादे कर लोगों से लाखों रुपये की ठगी की थी। शिकायतकर्ताओं में से एक ने पुलिस को बताया कि सुधाकरन मावंकल के पास बैठा था, जब मावंकल ने काम कराने के वादे पर उससे 25 लाख रुपये मांगे। एक आधिकारिक सूत्र ने कहा, 'उन्हें धोखाधड़ी के मामले में तलब किया गया है और हाई कोर्ट के समक्ष विवरण प्रस्तुत किया गया है।'
गोविंदन के दावों को खारिज करते हुए मावुंकल के वकील एमजी श्रीजीत ने कहा कि पीड़िता ने सुधाकरन के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है. 'एफआईआर में सुधाकरन के नाम का उल्लेख नहीं किया गया था। पीड़िता ने अपने विस्तृत बयान में या मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत दिए गए बयान में नाम का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष के समर्थन में पेश हुए 22 गवाहों के बयानों में सुधाकरन का नाम नहीं था। जांच एजेंसी ने जून के पहले हफ्ते में सुधाकरन को धोखाधड़ी के मामले में आरोपी बनाया था।