आगरा
उत्तर प्रदेश आगरा के एक युवक को सुहागरात के दिन पता लगा कि जिससे उसकी शादी हुई है, वह पत्नी बनने लायक नहीं है। पत्नी के साथ सेक्स करना संभव नहीं था। युवक की पत्नी के प्राइवेट पार्ट भी विकसित नहीं हुए थे। इससे वह टूट गया और उससे दूरी बना ली। अब ये मामला कोर्ट पहुंच गया। अतिरिक्त मुख्य पारिवारिक न्यायाधीश प्रथम प्रतिभा सक्सेना ने वादी के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए तलाक के आदेश किए हैं।
मामला थाना एत्माद्द्वौला क्षेत्र का है। टेढ़ी बगिया के प्रकाश पुरम के रहने वाले एक युवक ने कोर्ट में वाद प्रस्तुत किया था। उसने बताया कि 27 जनवरी 2016 को उसका विवाह फिरोजाबाद से हुआ था। शादी उनके परिवारवालों ने तय की थी। शादी के अगले दिन जब उसकी सुहागरात थी तो उसने अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक संबंध बनाने चाहे, लेकिन जैसे ही उसने पत्नी के शरीर को देखा तो वह दंग रह गया। देखा कि पत्नी के गुप्तांग विकसित ही नहीं थे।
निभाया पति धर्म
शादी के कुछ दिनों तक उसकी पत्नी घर पर ही रही। इसके बाद विदा होकर वह अपने मायके चली गई। लौटकर जब उसके घर आई तो युवक ने उसका इलाज करवाने के लिए कई डॉक्टरों से सलाह ली। युवक ने कमला नगर मेडिकेयर सेंटर और डॉ. नवल किशोर मेमोरियल हॉस्पिटल इलाज कराया। युवक के अनुसार, उसने अपनी पत्नी के गुप्तांगों को विकसित कराने के लिए खूब इलाज कराया, मगर कोई फायदा नहीं हो सका। चिकित्सकों ने भी स्पष्ट रुप से कोई सुधार हो पाने के लिए मना कर दिया। अंत में उसने भी हार मान ली और तलाक लेने का निर्णय ले लिया।
न्यायाधीश ने सुनाया फेवर में निर्णय
वादी की तलाक अर्जी पर कोर्ट ने उनके फेवर में निर्णय सुनाया है। वादी ने कोर्ट में पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टरों द्वारा इलाज और उनके परामर्श के दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। न्यायालय ने सभी साक्ष्यों का आंकलन करते हुए वादी के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए तलाक के आदेश दिए हैं।