Home राजनीति “औरंगजेब की गर्दन काटकर” राज ठाकरे ने मनाया अपना जन्मदिन

“औरंगजेब की गर्दन काटकर” राज ठाकरे ने मनाया अपना जन्मदिन

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मुंबई

 महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे का आज जन्मदिन है। इस मौके पर राज ठाकरे ने एक अनोखा केक काटा है। दरअसल इस केक पर मुगल शासक औरंगजेब की तस्वीर बनी हुई थी। जिसकी गर्दन पर राज ठाकरे ने चाकू चलाया। राज ठाकरे ने इस अंदाज से अपने तेवर, औरंगजेब को लेकर अपनी सोच और पार्टी लाइन को स्पष्ट कर दिया है। राज ठाकरे ने यह बता दिया है कि औरंगजेब का महिमामंडन बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। बता दें कि महाराष्ट्र में बीते कुछ दिनों से औरंगजेब और टीपू सुल्तान के नाम पर बवाल मचा हुआ है। इनकी वजह से महाराष्ट्र के अहमदनगर और कोल्हापुर में हिंसा की घटना भी सामने आई थी।

कोल्हापुर में तो पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा था। इसके अलावा धारा 144 लगाई गई थी। साथ ही इंटरनेट सेवाओं को भी कुछ समय के लिए बंद किया गया था। इस घटना के बाद विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच जाकर तू-तू मैं-मैं भी हुई थी।

कैसे हुई थी कोल्हापुर में हिंसा?
कुछ दिन पहले टीपू सुल्तान और औरंगजेब के पोस्ट और स्टेटस को रखे जाने के खिलाफ बजरंग दल ने कोल्हापुर बंद का ऐलान किया था। कुछ हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन और बंद का आह्वान किया था। पुलिस ने बताया कि कुछ संगठनों के कार्यकर्ता शिवाजी चौक पर जमा हुए थे। प्रदर्शन के बाद भीड़ लौट रही थी, तभी कुछ उपद्रवियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी थी। इस दौरान हिंदू संगठनों द्वारा जिले के शिवाजी चौक किया जा रहा विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया।

मामला बढ़ते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े थे। लाठीचार्ज की वजह से कुछ समय के लिए भगदड़ जैसे हालात बन गए थे। जिसमें दो लोग जख्मी हुए थे और पचास गाड़ियों और कुछ दुकानों को नुकसान पहुंचा है।

अहमदनगर में औरंगजेब का पोस्टर लहराया था
महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक सप्ताह पहले एक जुलूस के दौरान मुगल शासक औरंगजेब के पोस्टर लहराने का मामला सामने आया था । इस मामले में स्थानी पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुक़दमा दर्ज किया था। यह जुलूस रविवार सुबह नौ बजे फकीरवाड़ा इलाके में निकाला गया था। इसी दौरान 'जुलूस में संगीत और डांस के बीच चार लोगों ने औरंगजेब के पोस्टर लहराए गए थे। इन चार लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय को भड़काने की मंशा से किया कृत्य, धार्मिक भावनाओं को आहत करने और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।