नारायणपुर
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा-6 में प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक ग्राम सभा का सम्मेलन आयोजित करने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निदेर्शानुसार निर्धारित तिथियों 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त एवं 02 अक्टूबर के अतिरिक्त प्रतिवर्ष माह जून एवं नवम्बर में सुविधाजनक तिथियों में प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन अनिवार्य रूप से कराये जाने के निर्देश है। इस संबंध में नारायणपुर कलेक्टर अजीत वसंत ने जिले में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं उनके आश्रित ग्रामों में ग्रामसभा का आयोजन करने के लिए एक समय सारिणी तैयार कर लेने एवं स्थानीय आवश्यकता अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष जिम्मेदारी देने के निर्देश दिये है। जारी निदेर्शानुसार आगामी 20 जून 2023 से आयोजित ग्रामसभा में विभिन्न बिन्दुओं पर विशेष रूप से चर्चा करने के निर्देश दिये गये है।
ग्राम सभा की पूर्व बैठक में पारित सकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन, पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन, पिछली छमाही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम प्राप्त राशि स्वीकृत राशि व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन करने कहा गया है। इसके अलावा ग्राम सभा में लिये गये निर्णयों की अधिकतम 15 मिनट की विडियो रिकार्डिंग की जानी है तथा विडियो को ग्राम सभा निर्णय मोबाईल एप्प में अपलोड किया जाना है। ग्राम पंचायत विकास योजना वर्ष 2023-24 हेतु निर्मित कार्ययोजना का वाचन कराते हुए अनुमोदन कराया जावे। छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 की नियम 7 के तहत प्रत्येक ग्राम सभा में ग्राम सभा अध्यक्ष का चुनाव कराया जावे। नियम, 2023 अंतर्गत साधारण रेत के उत्खनन एवं व्यवसाय के संबंध में चर्चा किया जाये। अतिरिक्त, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायतों द्वारा स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अन्य विषय वस्तु को ग्रामसभा के एजेण्डों में सम्मिलित कर सकते है।