भोपाल
प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में परिवीक्षा पर पदस्थ छह न्यायाधीशों के द्वारा परिवीक्षा अवधि का निर्वहन संतोषजनक और सफलतापूर्वक नहीं कर पाने के चलते मध्यप्रदेश के विधि और विधाई विभाग ने मध्यप्रदेश की प्रशासनिक समिति और फुलकोर्ट की मीटिंग तथ उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आधार पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक न्यायिक सेवा की सदस्य द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड) उमरिया सरिता चौधरी के द्वारा परिवीक्षा अवधि का निर्वहन संतोषजनक और सफलतापूर्वक नहीं कर पाने फलस्वरुप मध्यप्रदेश की प्रशासनिक समिति की बैठक और फुलकोर्ट मीटिंग में लिये गये निर्णय के अनुसार उनकी सेवा समाप्त करने की अनुशंसा की गई थी।
उच्च न्यायालय की अनुशंसा के साथ संलग्न दस्तावेजों से सहमत होते हुए राज्य शासन ने उनकी सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसी तरह त्यौथरी रीवा में परिवीक्षा पर पदस्थ न्यायिक सेवा की सदस्य द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रचना अतुलकर जोशी, डॉ अंबेडकर नगर इंदौर में पदस्थ प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड प्रिया शर्मा, मुरैना में पदस्थ पंचम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सोनाक्षी जोशी, टीकमगढ़ में पदस्थ पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड अदिति कुमार शर्मा, टिमरनी हरदा में पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड ज्योति बरखड़े की सेवाएं भी संतोषजनक और सफलतापूर्वक कार्य नहीं किए जाने के कारण समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।