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मुख्यमंत्री विवाह और निकाह योजना में किसानों की बेटियों को मिल रही छूट समाप्त

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भोपाल

प्रदेश में ओला वृष्टि और असमय बारिश से प्रभावित किसान परिवारों की बेटियों के आवेदन और पंजीयन हेतु दी गई छूट राज्य सरकार ने समाप्त कर दी है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन आयुक्त डॉ ई रमेश कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हंै। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने अप्रैल 2022 में सभी कलेक्टरों को एक आदेश जारी कर मुख्यमंत्री विवाह और निकाह योजना में ओलावृष्टि और असमय बारिश से फसलों के 25 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर प्रभावित किसान परिवाारों की बेटियों को लाभ देने के निर्देश जारी किए थे।

उन्हें इस योजना के प्रावधानों के तहत निर्धारित लाभ दिया जा रहा था। इन कन्याओं के सामूहिक विवाह हेतु आवेदन करने की समयसीमा का बंधन भी समाप्त कर दिया गया था। अब सामाजिक न्याय विभाग ने इस योजना में ओला पीड़ित और अतिवर्षा से प्रभावित किसानों के परिवार की बेटियों को इस योजना के आवेदन और पंजीयन हेतु दी गई छूट समाप्त कर दी है। सभी कलेक्टरों को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।