भोपाल
अब सड़क बनाते समय पेड़ों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। सड़क किनारे लगे पेड़ों के आसपास एक मीटर तक सीमेंट या डामर से निर्माण नहीं किया जा सकेगा। राज्य सरकार ने शहरों में सड़क किनारे लगे पेड़ों की सुरक्षा के लिए प्रदेशभर की निकायों को निर्देश जारी किए हैं।
एनजीटी के आदेश का हवाला देते हुए निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि सीमेंट कंक्रीट/डामरीकृत रोड एवं फुटपाथ पेवर ब्लाक के आसपास लगे पेड़ों के चारों तरफ न्यूनतम एक मीटर गोलाई की जगह में सीमेंटीकरण/ डामरीकरण/पेवर ब्लाक न लगाए जाएं। जिस जगह पेड़ के तने तक सीमेंटीकरण या डामरीकरण हो चुका है, वहां पेड़ से एक मीटर के घेरे में इसे तोड़ा जाएगा। जिससे कि पेड़ के समीप कच्चा एरिया बारिश का पानी सोख सके एवं जीव-जंतुओं को कम तापमान में बैठने का स्थान प्राप्त हो सके।
सड़क किनारे पेवमेंट बनाने के लिए कंक्रीट व टाइल्स का नहीं होगा उपयोग
सड़क किनारे पैदल पथ (रोड साइड पेवमेंट) बनाने के लिए कंक्रीट एवं टाइल्स का उपयोग नहीं किया जाएगा। इसके लिए पेवर ब्लाक का प्रयोग करने की सलाह दी गई है। शहरों में पौधारोपण के लिए विभिन्न स्थानीय पेड़ों का चयन किया जाएगा। घास एवं मिट्टी की अनावश्यक खोदाई एवं सड़क के किनारे के पेड़-पौधों की अनावश्यक छटाई पर भी रोक लगाई गई है। झाड़ी एवं सूखी पत्तियों को एकत्रित कर जलाने के बजाए इनका उपयोग जैविक खाद बनाकर शहर के पेड़-पौधों के लिए जैविक खाद के रूप में उपयोग की सलाह दी गई है।