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सहारा इंडिया की जमीन की खरीद फरोख्त पर लगी रोक हटी, निवेशकों को होगा सीधा लाभ

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नईदिल्ली

बहुचर्चित सहारा इंडिया की भूमि की खरीद फरोख्त पर लगी रोक के प्रकरण में नया मोड़ आ गया है। विधि विशेषज्ञों की राय के बाद शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने भूमि के क्रय विक्रय पर लगी रोक हटा दी है। इधर, प्रोजेक्ट की कमान संभाल रहे रीयल स्टेट कारोबारी ने क्रय विक्रय पर लगी रोक को निवेशकों के हित में ही बताया है।

मार्च माह में तत्कालीन जिलाधिकारी विनय शंकर पांडेय ने हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर बहादराबाद क्षेत्र में सहारा की 87 एकड़ भूमि के क्रय विक्रय पर रोक लगा दी थी। जिलाधिकारी ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी थी। इधर, 87 एकड़ भूमि में से 140 बीघा भूमि पर प्लाटिंग कर रहे अधिराज कुंज सोसायटी के स्वामी रीयल स्टेट कारोबारी सतीश त्यागी, उनके बेटे अभिषेक त्यागी ने शासन का दरवाजा खटखटाया था। राजस्व विभाग ने पूरे मामले को विधिक राय मांगी थी।

जिसके बाद विधि विशेषज्ञों ने भूमि के क्रय विक्रय पर लगी रोक को हटाने की रिपोर्ट दी थी। अनुसचिव के निर्देश के बाद शुक्रवार को डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने भूमि के क्रय विक्रय पर लगी रोक हटा दी। इधर, रीयल स्टेट कारोबारी अभिषेक त्यागी ने बताया कि पूरे देश में 217 शहरों में सहारा की भूमि बेचकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सहारा सेबी खाते में रकम जमा हो रही थी।

सहारा सेबी के खाते से ही निवेशकों की रकम वापस लौटाई जा रही है। बताया कि उक्त भूमि वर्ष 2003-07 के मध्य सहारा रीयल स्टेट ने खरीदी थी जबकि वर्ष 2010 में सहारा कॉपरेटिव सोसायटी का गठन हुआ था, जिसमें आमजन ने अपना निवेश किया था। बताया कि सहारा इंडिया का करीब 25 हजार करोड़ रुपये सहारा सेबी खाते में जमा हो चुका है।

पांच हजार करोड़ निवेशकों के लिए रिलीज भी किया जा चुका है। उनके मुताबिक सभी विभागों से अनुमति मिलने के बाद बकायदा एचआरडीए से इस प्रोजेक्ट का नक्शा पास कराया गया है। रेरा से भी प्रोजेक्ट पास हो चुका है। उनके मुताबिक सहारा के निवेशकों के हित में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में दो जज की कमेटी निगाह बनाए हुए हैं। जिलाधिकारी धीराज सिंह ने भूमि से क्रय विक्रय को लेकर लगी रोक हटाने की पुष्टि करते हुए बताया कि शासन से मिले निर्देश के बाद यह कदम उठाया गया है।