Home छत्तीसगढ़ बालिक महिला अवैध संबंध से अधिकार नहीं पा सकती-किरणमयी

बालिक महिला अवैध संबंध से अधिकार नहीं पा सकती-किरणमयी

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कोरबा

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं सदस्य श्रीमती अर्चना उपाध्याय ने आज कलेक्टोरेट कार्यालय के सभाकक्ष में महिला उत्पीडन से संबंधित प्रस्तुत प्रकरणों पर जनसुनवाई की। छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में प्रदेश स्तर की 178 वीं और जिले स्तर की 5वीं जन सुनवाई हुई। कोरबा जिले में आयोजित आज की जनसुनवाई में कुल 31 प्रकरणों पर सुनवाई की गई।

सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि मृतक भाई ने अनावेदक पक्ष से उधार में कपड़ा लिया था जिसके बकाया राशि का अनावेदक गण अनावेदिका से पैसे मांग रहे है। अनावेदक ने बताया कि 15 से 20 साल पहले आवेदिका के भाई ने 385 रुपया नहीं दिया था अनावेदक द्वारा बताया कि छोटी सी राशि की मांग नहीं किया गया है। ऐसे दशा में प्रकरण को चलाये जाने का कोई मतलब नहीं है नस्ती बद्ध किया गया। अन्य प्रकरण में दोनो पक्ष के बातों का सुना गया एक दूसरे के खिलाफ शिकायते एवं दस्तावेजों को देखने में समय लगेगा दोनों पक्षों का समझाईश दी गई। अपने-अपने दस्तावेजो की तीन प्रति शपथपत्र तैयार करवा कर आयोग में जमा करायी जायें। आवेदिका के प्रकरण की अगली सुनवाई रायपुर में रखी जायेगी।

अन्य प्रकरण में आवेदिका उपस्थित अनावेदक 02 और 03 उपस्थित शेष अनावेदक अनुपस्थित आवेदिका ने बताया कि उनका पति दूसरी महिला के साथ विवाह कर लिया गया है जबकि आवेदिका से विधिवत् तलाक नहीं हुआ है। उनकी अनुपस्थिति होने पर थाना उरगा थाना दिपका के तहत नौकरी व निवास है दोनों थाना के माध्यम से अनावेदक को उपस्थित कराने के लिए थाना प्रभारी द्वारा पत्र प्रेषित की जायें। आवेदिका अपने पति का आफिस व घर का पता लिखकर जमा करें। इस प्रकरण में दूसरी लड़की के माता पिता एवं आवेदिका के सास, ससूर और पति का नाम दर्ज किया जाये एवं शेष अनावेदक गणों का नाम हटाया जायें अगली सुनवाई रायपुर में रखा जाये।