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निजी स्कूलों द्वारा फीस में मनमानी, हाईकोर्ट के आदेश पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी अदालत में हाजिर हुए

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बिलासपुर। निजी स्कूलों द्वारा फीस में मनमानी तौर पर बढ़ोतरी के खिलाफ दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य शासन की ओर से हाईकोर्ट के आदेश पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी गौरव द्विवेदी अदालत में हाजिर हुए। अदालत द्वारा पूछे गए सवालों पर उन्होंने मौखिक जवाब दिया। इस मौखिक जवाब से संतुष्ट न होते हुए अदालत ने असंतोष जताया और मामले की लिखित जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। लगभग 30 मिनट तक चली सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक जवाब पर नाराजगी जताई और कहा कि आपके मौखिक जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं है। अगली सुनवाई में आगामी कार्रवाई की रिपोर्ट शपथ पत्र के साथ पेश करने के निर्देश अदालत ने दिए। मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी। याचिकाकर्ता सीवी भगवंत राव की याचिका पर अधिवक्ता देवर्षि ठाकुर ने पैरवी की। राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता कनक तिवारी ने पैरवी की।