नई दिल्ली
देशभर में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा स्थापित मानकों का कथित तौर पर पालन न करने के लिए पिछले दो महीनों में करीब 40 मेडिकल कॉलेज मान्यता गंवा चुके हैं. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि तमिलनाडु, गुजरात, असम, पंजाब, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में करीब 100 और मेडिकल कॉलेजों पर भी ऐसी ही कार्रवाई की जा सकती है. सूत्रों ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में इन मेडिकल कॉलेजों में से एक एनएमसी द्वारा की गई कार्रवाई के तहत मान्यता खो चुका है.
डॉक्टरों ने मंत्रालय को लिखा पत्र : बताया जा रहा है कि यह मेडिकल कॉलेज करीब सौ साल पुराना था. आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इन संस्थानों द्वारा मानदंडों का पालन नहीं करने और फैकल्टी और सुरक्षा (सीसीटीवी) कैमरों से संबंधित खामियों के कारण यह कार्रवाई की गई है. इसके अलावा, कुछ डॉक्टरों ने एनएमसी द्वारा की गई कार्रवाई पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भी लिखा है कि इन संस्थानों द्वारा मानकों का पालन न करना संस्थान की खामियां हैं. लेकिन उनकी मान्यता खत्म होने से उनके करियर पर असर पड़ सकता है. क्षेत्र में उनकी विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता है.
जबकि ऐसे ही करीब 150 मेडिकल कॉलेजों की अभी भी रडार पर हैं. सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार जिन मेडिकल कॉलेजों की मान्यता रद्द की गई है उनमें जांच के दौरान कई तरह की कमियां पाई गईं थी. नेशनल मेडिकल कमीशन के यूजी बोर्ड को इन मेडिकल कॉलेजों में जांच के दौरान कमी मिली थी. इसके बाद ही इनकी मान्यता रद्द करने का फैसला लिया गया है.
इन राज्यों के मेडिकल कॉलेज की रद्द हुई मान्यता
अब तक जिन 40 मेडिकल कॉलेजों की मान्यता रद्द भी की जा चुकी है वो सभी गुजरात, असम, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के हैं. अभी अन्य मेडिकल कॉलेजों की भी जांच की जा रही है, अगर जांच के दौरान ये कॉलेज भी मानक पर खड़े नहीं उतरे तो इनकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है.
बॉयोमेट्रिक अटेंडेंस जैसी अन्य खामिया मिली थीं
नेशनल मेडिकल कमीशन ने इन कॉलेजों में कैमरा, बॉयोमेट्रिक अटेंडेंस, फैकल्टी आदिम जैसी अहम चीजों की कमी पाए जाने पर यह कदम उठाया है. बता दें इन कॉलेजों में बीते महीने भर के दौरान की गई जांच के दौरान ये कमियां पाई गईं हैं. हालांकि, जिन कॉलेजों की अभी तक मान्यता रद्द हुई है उनके पास अपील करने का विकल्प है.
कॉलेज के पास अपील करने का अधिकार
वो चाहें तो मान्यता रद्द होने से अगले 30 दिनों के भीतर नेशलन मेडिकल कमीशन में पहली अपील कर सकते हैं. जबकि ये कॉलेज दूसरी अपील केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पास कर सकते हैं. बता दें कि नेशनल मेडिकल कमीशन और मंत्रालय को कॉलेजों की तरफ से मिले अपील को दो महीने के भीतर ही निपटाना होता है.