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कैबिनेट: जानवरों के हमले में मौत पर दोगुनी होगी क्षतिपूर्ति स्टार्ट अप नीति में बदलाव

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भोपाल

मध्यप्रदेश में अब जगंली जानवरों के हमले में किसी व्यक्ति की मृत्यु होंने पर उसे आठ लाख रुपए  की क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी। यह राशि अभी तक केवल चार लाख रुपए थी। इसे दुगना किया जा रहा है।  वहीं मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022 में संशोधन करते हुए महिला निवेशकों की तरह अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों को 72 लाख रुपए की सहायता दिए जाने के प्रस्ताव पर भी मंत्रालय में कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई। जंगली जानवरों से जनहानि के मामलों में वन विभाग की ओर से प्रस्ताव में जिक्र किया गया कि 29 सितंबर2022 को सिवनी जिले के रखूड़ क्षेत्र में बाघ के हमले में चौबीस वर्षीय युवक पंचम की मौत हो गई थी। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने राष्टÑीय राजमार्ग जाम कर दिया था। ग्रामीण सहायता राशि चार लाख की जगह दस लाख रुपए करने की मांग कर रहे थे।  

मध्यप्रदेश के पड़ौसी राज्यों में भी वन्य प्राणियों के हमले से मिलने वाली क्षतिपूर्ति की राशि काफी अधिक है। छत्तीसगढ़ में छह लाख, उत्तरप्रदेश में पांच लाख, गुजरात में पांच लाख, कर्नाटक में साढ़े सात लाख और महाराष्टÑ में बीस लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। इसीलिए मध्यप्रदेश में भी अब वन्य प्राणियों के हमले में मौत के मामले में क्षतिपूर्ति राशि चार लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपए करने पर चर्चा की गई। अस्थाई अपंगता के मामले में दो लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि यथावत रहेगी। मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं क्रियान्वयन योजना 2022 में संशोधन करने पर भी चर्चा की गई।इसके तहत अब अनुसूचित जाति और जनजाति के हितग्राहियों को साल में चार बार अठारह अठारह लाख रुपए की चार समान किश्तों में आर्थिक सहायता दी जाएगी।

वे संस्थाएं जिनमें सेबी से अधिमान्य कोई संस्था निवेश करती है तो उन्हें यह सुविधाएं दी जाएगी। अभी तक इस योजना में केवल महिला उद्यमियों के लिए यह प्रावधान था। दमोह में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना को लेकर भी चर्चा की गई संस्कृति विभाग के अधीन मध्यप्रदेश कलाकार कल्याण कोष से कलाकारों और साहित्यकारों की आर्थिक सहायता राशि में बढ़ोत्तरी संबंधी प्रस्ताव परभी चर्चा की गई। आठ अगस्त को विदिशा जिले के लटेरी परिक्षेत्र में हुई गोलीबारी की घटना की जांच के लिए गठित न्यायिक जांच आयोग के कार्यकाल में वृद्धि करने और मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा भर्ती तथा सेवा शर्ते नियम में संशोधन पर भी चर्चा की गई। मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के विभिन्न ताप और जल विद्युत गृहों में नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यो की स्वीृति देने पर भी चर्चा हुई।

दस साल के लिए खुले बाजार से दो हजार करोड़ का कर्ज लेगी एमपी सरकार
राज्य सरकार एक बार फिर खुले बाजार से दो हजार करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। यह कर्ज दस साल के लिए लिया जाएगा। खुले बाजार से कर्ज लेने के लिए राज्य सरकारर ने देशभर की वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए है। रिजर्व बैंक के मुंबई ऑफिस  के जरिए यक कर्ज लिया जाएगा। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कोर बैंकिंग साल्युशन ई कुबेर सिस्टम पर तीस मई को सुबह साढ़े दस बजे से साढ़े ग्यारह बजे के बीच वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किए गए। सारे प्रस्ताव ऑनलाईन इलेक्ट्रानिक रुप से प्रस्तुत किए गए। अब मध्यप्रदेश सरकार को कर्ज देने के लिए आए इन सभी प्रस्तावों को 31 मई को खोला जाएगा।