नई दिल्ली
रिजर्व बैंक (RBI) ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने की वजह से 84.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रिपोर्ट की जांच से पता चला कि बैंक ने कर्जदाताओं के साझा मंच (जेएलएफ) के खातों को धोखाधड़ी घोषित करने के निर्णय के सात दिनों के भीतर आरबीआई को धोखाधड़ी को लेकर रिपोर्ट नहीं किया था।
बैंक ने अपने ग्राहकों से SMS अलर्ट (मोबाइल पर संदेश) का शुल्क वास्तविक उपयोग के आधार के बजाय समान आधार पर लिया था। RBI ने बैंक को नोटिस जारी कर कारण बताने की सलाह दी थी कि निर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए।
RBI ने कहा, "नोटिस पर बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद RBI इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि निर्देशों का पालन नहीं करने का आरोप सिद्ध हुआ और मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना चाहिए …"
हालांकि, RBI ने कहा कि जुर्माना विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करने का इरादा नहीं है।