प्रयागराज
उमेश पाल हत्याकांड में धूमनगंज पुलिस ने सदाकत के खिलाफ लगभग 1500 पेज का आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसमें कोर्ट में पेश किए दस्तावेज भी शामिल हैं। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि मुस्लिम बोर्डिंग हाउस में सदाकत ने अतीक के बेटे असद के साथ मिलकर बैठक की।
अतीक के बेटे असद के अलावा उसके नाबालिग बेटे के साथ भी व्हाट्स एप कॉल पर बातचीत होती थी। सदाकत पर आरोप है कि उसने न केवल मुस्लिम हॉस्टल में बुलाकर हत्या की साजिश रची बल्कि शूटरों की मदद भी की। मुस्लिम हॉस्टल के अलावा अतीक अहमद के चकिया स्थित कार्यालय पर होने वाली बैठकों में वह शामिल होता रहा।
अतीक अहमद और अशरफ के लिए वह काम करने लगा। असद के कहने पर उसने शूटरों को पैसा पहुंचाया। शूटरों के साथ अशरफ से मिलने जेल भी जाता था। इसके अलावा कई अन्य आरोप लगे हैं जिसका पुलिस के पास पुख्ता प्रमाण है। बता दें कि 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में पहली गिरफ्तारी की सदाकत की हुई थी। उसे गिरफ्तार हुए 26 मई को 90 दिन पूरे हो रहे थे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत गंभीर अपराध के मामलों में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मुकदमे की विवेचना गिरफ्तारी की तारीख से 90 दिनों के भीतर पूरी हो जानी चाहिए।
यदि 90 दिन समय सीमा पूरी होने के बाद भी पुलिस चार्जशीट पेश नहीं करती तो न्यायालय गुण दोष पर विचार किए बिना ही अभियुक्त को जमानत दे देती है लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हो सका। पुलिस ने 90 दिन की समय सीमा पूरी होने से पहले ही इस मामले में चार्जशीट पेश कर दी है।