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बीजेपी के पूर्व विधायक समेत 7 को तीन साल कारावास की सजा, जुर्माना भी लगा

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बस्ती

एसीजेएम एमपी/एमएलए कोर्ट अर्पिता यादव ने दो दशक पुराने मामले में रुधौली से भाजपा के पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल सहित सात लोगों को तीन वर्ष साधारण कारावास और 4500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर दो माह 10 दिन की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा पाने वालों में डुमरियागंज के एक पूर्व विधायक के पुत्र और पूर्व प्रमुख शामिल हैं। एमएलसी चुनाव की मतगणना के दौरान विवाद के मामले में मतणनास्थल में घुसकर मारपीट व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

शासकीय अधिवक्ता देवानंद सिंह व रश्मि त्रिपाठी ने अदालत को बताया कि एमएलसी का चुनाव में तीन दिसंबर 2003 को सदर तहसील भवन में मतगणना हो रही थी। शाम करीब 345 बजे प्रत्याशी कंचना सिंह और उनके पति आदित्य विक्रम सिंह निवासी अठदमा थाना रुधौली, संजय जायसवाल पूर्व विधायक, निवासी पांडेय बाजार, थाना पुरानी बस्ती मतगणनास्थल पर पहुंचे।

आरओ से की अभद्रता, उठा ले गए थे मतपत्र
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल और डुमरियांगज के पूर्व विधायक स्व. यूसुफ कमाल के पुत्र मो. इरफान निवासी डुमरियागंज, थाना डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर, अशोक सिंह निवासी ग्राम पडरी, थाना रुधौली, बृजभूषण सिंह पूर्व प्रमुख, निवासी ग्राम पिपरा संसारपुर, थाना वाल्टरगंज, महेश सिंह पूर्व प्रमुख, निवासी ग्राम डुहवा थाना गौर, त्रयम्बक पाठक पूर्व प्रमुख, निवासी ग्राम तक्कीपुर, थाना परसरामपुर अपने 30/40 समर्थकों के साथ मतगणनास्थल पर पहुंचे। आरओ के साथ अभद्रता की और 50 मतपत्र भी उठा ले गए। एआरओ की शिकायत पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने सजा सुनाई। बृजभूषण सिंह की मौत हो चुकी है।