कराची
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर अदालत ने एक बार फिर से मेहरबानी दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट से कई मामलों में बेल पर रिहा होने के बाद इमरान खान को आज ऐंटी-टेररिज्म कोर्ट से भी जमानत मिल गई। लाहौर की आतंकरोधी अदालत ने उन्हें 2 जून तक अग्रिम जमानत दे दी है। इमरान खान को यह बेल 9 मई को उनकी गिरफ्तारी के बाद समर्थकों की ओर से की गई हिंसा के मामले में मिली है। इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट घोटाले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 9 मई को अरेस्ट कर लिया गया था। इसके बाद जमकर बवाल हुआ था।
इमरान खान के समर्थकों ने पाकिस्तानी सेना के कोर कमांडर के घर जिन्ना हाउस पर भी अटैक कर दिया था। इसी जिन्ना हाउस में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना कभी रहते थे। इसके चलते यह मामला बड़ा हो गया और पीटीआई को बैकफुट पर आना पड़ा। इसे आतंकवाद का केस मानते हुए इमरान खान और उनके समर्थकों पर केस चलाया गया है। हालांकि इमरान खान को अदालत ने बड़ी राहत देते हुए 2 जून तक के लिए बेल दे दी है। इसके साथ ही अदालत ने इमरान खान को नसीहत भी दी है कि वह जांच का सामना करें।
इस मामले में इमरान खान निजी तौर पर अदालत में पेश होने के लिए गए थे। भारी सुरक्षा के बीच इमरान खान को अदालत में पेश किया गया था। सेना से जुड़े संस्थानों पर हमलों के चलते इमरान खान की पार्टी अब निशाने पर है। इस मामले में सेना और सरकार दोनों ही उसे घेर रहे हैं। आलम यह है कि ऐक्शन के डर से इमरान खान की पार्टी के 10 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। यही नहीं हिंसा में शामिल होने के आरोपियों ने भी गलती मानते हुए माफी मांग ली है। कई लोगों ने तो बयान जारी कर यहां तक कहा कि उन्होंने इमरान खान के उकसावे पर इन हरकतों को अंजाम दिया था।