Home देश तमिलनाडु में ‘जल्लीकट्टू’ होगा या नहीं, SC के पंच-परमेश्वर आज करेंगे फैसला

तमिलनाडु में ‘जल्लीकट्टू’ होगा या नहीं, SC के पंच-परमेश्वर आज करेंगे फैसला

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नई दिल्ली
तमिलनाडु में सांडों को वश में करने वाले खेल 'जल्लीकट्टू' और महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ को चुनौती देनी वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय आज गुरुवार को अपना फैसला सुनाएगा। जस्टिस केएम जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय और सीटी रविकुमार की पांच जजों की संविधान पीठ फैसला सुनाएगी। तमिलनाडु सरकार ने 'जल्लीकट्टू' के आयोजन का बचाव किया था और शीर्ष अदालत से कहा था कि खेल आयोजन भी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सकते हैं और 'जल्लीकट्टू' में सांडों पर कोई क्रूरता नहीं है। यह एक गलत धारणा है कि 'जल्लीकट्टू' केवल एक खेल या मनोरंजन है, यह हमारी सांस्कृतिक मूल्य नहीं हो सकता है।

तमिलनाडु सरकार ने तर्क दिया था कि पेरू, कोलंबिया और स्पेन जैसे देश बुल फाइटिंग को अपनी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा मानते हैं। 'जल्लीकट्टू' में शामिल बैल साल भर किसानों के पास रहते हैं। इससे पहले शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु सरकार से पूछा था कि क्या जल्लीकट्टू जैसे सांडों को वश में करने वाले खेलों में इंसानों के मनोरंजन के लिए किसी जानवर का इस्तेमाल किया जा सकता है और सांडों की देशी नस्ल के संरक्षण के लिए यह खेल कैसे जरूरी है।

तमिलनाडु सरकार ने अपने हलफनामे में कहा था कि जल्लीकट्टू "केवल मनोरंजन या मनोरंजन का कार्य नहीं है बल्कि महान ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व वाला कार्यक्रम है। जल्लीकट्टू का आयोजन पोंगल त्योहार के दौरान अच्छी फसल के लिए धन्यवाद के रूप में किया जाता है और इसके बाद मंदिरों में त्योहार आयोजित किए जाते हैं, जो दर्शाता है कि इस कार्यक्रम का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है। फरवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ को संदर्भित किया कि क्या तमिलनाडु और महाराष्ट्र के लोग जल्लीकट्टू और बैलगाड़ी दौड़ को अपने सांस्कृतिक अधिकार के रूप में संरक्षित कर सकते हैं और संविधान के अनुच्छेद 29 (1) के तहत उनकी सुरक्षा की मांग कर सकते हैं।

शीर्ष अदालत ने पहले कहा था कि पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम 2017 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक बड़ी पीठ द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता है क्योंकि उनमें संविधान की व्याख्या से संबंधित पर्याप्त प्रश्न शामिल हैं। इसने कहा था कि एक बड़ी पीठ यह तय करेगी कि क्या राज्यों के पास इस तरह के कानून बनाने के लिए "विधायी क्षमता" है, जिसमें जल्लीकट्टू और बैलगाड़ी दौड़ अनुच्छेद 29 (1) के तहत सांस्कृतिक अधिकारों के तहत आते हैं और संवैधानिक रूप से संरक्षित किए जा सकते हैं।

तमिलनाडु और महाराष्ट्र ने केंद्रीय कानून, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 में संशोधन किया था और क्रमशः जल्लीकट्टू और बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति दी थी। राज्य के कानूनों को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गई थी। पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) के नेतृत्व में याचिकाओं के एक समूह ने तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित 'जल्लीकट्टू' कानून को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की। पेटा ने राज्य विधानसभा द्वारा पारित पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक 2017 को कई आधारों पर चुनौती दी थी, जिसमें राज्य में सांडों को काबू करने के खेल को "अवैध" बताते हुए शीर्ष अदालत के फैसले को दरकिनार करना भी शामिल था। शीर्ष अदालत ने पहले तमिलनाडु सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें राज्य में जल्लीकट्टू आयोजनों और देश भर में बैलगाड़ी दौड़ में सांडों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के 2014 के फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी।