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सरकार 100 से अधिक जनसंख्या वाली ग्रामीण बसाहटों को शहरी सड़कों से जोड़ेगी

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भोपाल
 प्रदेश की सौ से अधिक जनसंख्या वाली ग्रामीण बसाहटों को राज्य सरकार शहरी सड़कों से जोड़ेगी। इसके लिए केंद्र एवं राज्य प्रवर्तित विभिन्न योजनाओं जैसे पीएम ग्राम सड़क योजना, पीएम जनमन योजना, सीएम ग्राम सड़क योजना, सुदूर ग्राम सड़क संपर्क योजना आदि के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में पात्रतानुसार 500, 250 एवं 100 से अधिक जनसंख्या की बसाहटों में सड़क संपर्कता प्रदान की जा रही है। ऐसी ग्रामों की बसाहटें जो बारहमासी सड़कों से कनेक्टेड नहीं हैं, उनका चिह्नांकन का कार्य एमपी इलेक्ट्रानिक विकास निगम ने सेटेलाइट मैप से किया है और अब इनका भौतिक सत्यापन मैदानी स्तर पर किया जाना है।

पंचायत स्तर पर सत्यापन के बाद जिला स्तर पर होगा मंजूर

    पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी ने सभी जिला पंचायतों के सीईओ को निर्देश जारी कर कहा है कि वे संपर्कता सर्वे मोबाइल एप के माध्यम से ऐसी ग्रामीण बसाहटों का भौतिक सत्यापन कराएं।

    जिसमें पंचायत स्तर पर ग्राम रोजगार सहायक, सचिव को लगाया जाए जो संपर्कता सर्वे मोबाइल एप पर भौतिक सत्यापन रजिस्टर करें।

    जिला स्तर पर मप्र ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक एप में रजिस्टर भौतिक सत्यापन को एप्रूव(मंजूर) करेंगे एवं दैनिक प्रगति से जिला पंचायत सीईओ को अवगत कराएंगे।

किया जा रहा सर्वे का काम
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सीहोर जिले में 500 से अधिक आबादी की संपर्क विहीन बसाहटों को बारहमासी सड़कों से संपर्कता प्रदान की जाएगी। ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के परियोजना क्रियान्वयन महाप्रबंधक यशवंत सिन्हा ने बताया कि सीहोर जिले के तहत चयनित 550 संपर्क विहीन बसाहटों के सर्वे का कार्य ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा ‘ग्राम संपर्कता एप’ के माध्यम से किया जा रहा है।

सेटेलाइट सर्वे भी जारी
सर्वे के बाद पात्र बसाहटों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बारहमासी सड़कों से जोड़ने की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही शासन द्वारा प्रदेश की संपर्क विहीन बसाहटों के सेटेलाइट सर्वे भी कराया जा रहा है, इनका भौतिक सत्यापन का कार्य कराया जा रहा है।

सर्वे के बाद संपर्क विहीन बसाहटों का चयन किया जाएगा। इसमें उन बसाहटों को लिया गया है, जिनकी वर्तमान में जनसंख्या 100 से अधिक है। चयन एवं सर्वे के लिए डामरीकृत अथवा सीसी सडक़ से संपर्क विहीन बसाहट की दूरी 50 मीटर से अधिक होना चाहिए।