मुंबई
फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा के खिलाफ गैर-जमानती वॉरंट जारी किया गया है। दरअसल, अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें चेक बाउंस मामले दोषी पाया है। कोर्ट ने राम गोपाल वर्मा पर लाखों रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने राम गोपाल वर्मा को आदेश दिया है कि उन्हें शिकायतकर्ता को तीन महीने के अंदर तीन लाख 72 हजार रुपये का मुआवजा देना होगा। अगर वह ऐसा कर पाने में विफल होते हैं तो उन्हें तीन महीने के लिए जेल जाना होगा।
कोर्ट नहीं पहुंचे थे राम गोपाल वर्मा
मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार (21 जनवरी) के दिन अंधेरी मैजिस्ट्रेट कोर्ट में राम गोपाल वर्मा के सात साल पुराने चेक बाउंस केस की सुनवाई की। मगर रोम गोपाल वर्मा इस केस की सुनवाई के लिए कोर्ट नहीं पहुंचे। ऐसे में कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वॉरंट जारी कर दिया है। राम गोपाल वर्मा को ये सजा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के सेक्शन 138 के तहत सुनाई गई है।
क्या है पूरा मामला?
साल 2018 में ‘श्री’ नाम की कंपनी ने राम गोपाल वर्मा की कंपनी के खिलाफ चेक बाउंस का केस दर्ज करवाया था। उन्होंने राम गोपाल वर्मा की कंपनी पर आरोप लगाया था कि उनकी कंपनी ने उन्हें उनके पैसे नहीं दिए है।
बेचना पड़ा था अपना ऑफिस
‘सत्या’, ‘रंगीला’ और ‘कंपनी’ जैसी फिल्में बनाने वाले राम गोपाल वर्मा पिछले कुछ समय से बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पा रहे हैं। ऐसे में उन्हें वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना काल में उन्हें वित्तीय संकट के कारण अपना कार्यालय तक बेचना पड़ा था। हालांकि, अब वह अपनी आने वाली फिल्म ‘सिंडिकेट’ के जरिए बॉक्स ऑफिस पर कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं।