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दिल्ली में फिलहाल आयुष्मान भारत योजना नहीं होगी लागू, SC ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

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नई दिल्ली
दिल्ली में फिलहाल आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें राजधानी में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का आदेश दिया गया था। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई के बाद केंद्र, एम्स और दिल्ली नगर निगम को भी नोटिस जारी किया। पिछले महीने, हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को 5 जनवरी तक एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को कहा था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केंद्रीय योजना राष्ट्रीय राजधानी में लागू हो। आप सरकार दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य योजना का विरोध कर रही है। सरकार का कहना है कि दिल्ली में राज्य सरकार की योजनाओं के तहत लोगों को 'बेहतर लाभ' मिलता है।

इस मामले को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। पार्टी नेता बार-बार पूछ रहे हैं कि दिल्ली सरकार केंद्र की योजना क्यों नहीं लागू कर रही है। आप सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने शुक्रवार को दलील दी कि केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए उन्हें मजबूर करके, हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य के संबंध में केंद्र सरकार की शक्तियों को फिर से परिभाषित किया है।

इससे पहले मंगवार को भाजपा ने आप सरकार पर आयुष्मान भारत योजना को अवरुद्ध करने और शहर में चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 2,400 करोड़ रुपये स्वीकार नहीं करके दिल्ली के निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित करने का आरोप लगाया। दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि आप सरकार ने राजनीतिक कारणों से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को रोका हुआ है। वह इसे लागू नहीं कर रही।