नईदिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने आज (बुधवार, 3 मई को) जमीयत उलमा ए हिंद को झटका देते हुए फिल्म 'द केरल स्टोरी'के विवाद पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने जमीयत और अन्य द्वारा फिल्म की रिलीज को चुनौती देने वाली याचिकाओं को केरल उच्च न्यायालय में ले जाने का निर्देश दिया है। याचिका में मांग की गई थी कि फिल्म में एक डिस्क्लेमर डाला जाय कि यह फिल्म काल्पनिक है।
देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं को फिल्म की रिलीज की निर्धारित तिथि 5 मई से पहले हाई कोर्ट में सुनवाई की मांग करने के लिए अनुरोध करने को कहा, जहां पहले से ही इसी तरह की याचिका लंबित है।
अदालत में फिल्म निर्माताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे पेश हुए। उन्होंने कहा कि वे एक नया डिस्क्लेमर पेश करने के लिए सहमत नहीं हैं। अदालत ने केरल उच्च न्यायालय से याचिकाओं पर विचार करने के लिए कहा है। यह फिल्म शुक्रवार को रिलीज होने वाली है। फिल्म में अभद्र भाषा के इस्तेमाल के खिलाफ भी केरल हाईकोर्ट जाने को कहा गया है।
याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने CJI डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष याचिका की तत्काल लिस्टिंग की मांग की गई थी। सीजेआई के सामने दूसरे एडवोकेट निजाम पाशा ने फिल्म की रिलीज को चुनौती देने वाली जमीयत उलेमा-ए-हिंद द्वारा दायर याचिका का भी उल्लेख किया। ग्रोवर की याचिका में फिल्म के डिस्क्लेमर में संशोधन की मांग की गई थी, जिसमें कहा गया था कि यह पूरी तरह से काल्पनिक है, जबकि पाशा की याचिका में फिल्म पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।