नईदिल्ली
दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) नेता राघव चड्ढा का नाम सामने आया है। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आप सांसद का नाम शामिल किया गया है। खबर है कि पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पीए ने राघव चड्ढा का नाम लिया था। हालांकि, राघव का नाम चार्जशीट में आरोपी के रूप में नहीं है। दिल्ली के शराब नीति में हुए कथित घोटाले में आप नेता मनीष सिसोदिया पहले ही जेल में बंद हैं। अब सांसद का नाम आना पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि, आम आदमी पार्टी के सांसद ने इस तरह के आरोपों का पूरी तरह से खंडन किया है।
सिसोदिया के घर हुई थी मीटिंग
मनीष सिसोदिया के पीए सी. अरविंद ने ईडी को बताया कि पूर्व डिप्टी सीएम के घर एक मीटिंग हुई थी। आप नेता राघव चड्ढा भी उस मीटिंग में मौजूद थे। पीए अरविंद के अनुसार सिसोदिया की घर पर हुई बैठक में पंजाब के एक्साइज कमिश्नर वरुण रूजम, एक्साइज पॉलिसी घोटाले में आरोपी विजय नायर और पंजाब एक्साइज डायरेक्टोरेट के कई अधिकारी भी मौजूद थे।
आप सांसद राघव चड्ढा ने दी सफाई
आप राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने इस पूरे मामले पर सफाई दी है। चड्ढा ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से दायर एक शिकायत में मुझे एक आरोपी के रूप में नामित किया गया, इस तरह की न्यूज/रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। उन्होंने कहा कि यह मेरी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने के लिए दुर्भावनापूर्ण प्रचार का हिस्सा लग रहा है। उन्होंने कहा कि ईडी द्वारा दायर की गई किसी भी शिकायत में मुझे आरोपी या संदिग्ध के रूप में नामित नहीं किया गया है। उक्त शिकायतों में मुझ पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायत में मेरा नाम किसी बैठक में उपस्थित व्यक्ति के रूप में उल्लिखित है, हालांकि इस तरह के आरोप लगाने का आधार स्पष्ट नहीं है। आप सांसद ने कहा कि मैं उक्त बैठक के संबंध में या अन्यथा किसी भी तरीके से किसी भी कथित अपराध के किए जाने का जोरदार और स्पष्ट रूप से खंडन करता हूं।
सीबीआई की चार्जशीट में सिसोदिया का नाम
इससे पहले 25 अप्रैल को, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पहली बार मनीष सिसोदिया को इस मामले में सीबीआई कोर्ट के समक्ष दायर सप्लीमेंट्री चार्ज शीट में एक आरोपी के रूप में नामित किया था। सीबीआई ने हैदराबाद के रहने वाले सीए बुच्ची को भी नामजद किया है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बाबू गोरंटला, शराब कारोबारी अमनदीप सिंह ढल्ल और अर्जुन पांडेय का भी नाम है। इन लोगों पर आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 201 और 420 के अलावा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप लगाया गया है।