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मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट के नए जज आज करेंगे सुनवाई

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गुजरात
 

गुजरात हाईकोर्ट आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की 'मोदी सरनेम' वाली टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा। गुजरात हाईकोर्ट के नए जज इस केस की सुनवाई करेंगे। इससे पहले जस्टिस गीता गोपी ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था।

अदालत द्वारा गुरुवार को प्रकाशित मुकदमों सूची के अनुसार, राहुल गांधी की 'मोदी सरनेम' से संबंधित टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक को खारिज करने के सूरत सत्र अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अब गुजरात हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश 29 अप्रैल को सुनवाई करेंगे।

राहुल गांधी द्वारा हाईकोर्ट में अपील दायर करने के एक दिन बाद 26 अप्रैल को, जब राहुल गांधी के वकील पी.एस. चंपानेरी ने जस्टिस गीता गोपी के समक्ष मामला उठाया, तो उन्होंने "मेरे सामने नहीं" कहते हुए खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था। सूरत में एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 23 मार्च को गांधी को 2019 के आम चुनावों से पहले 'मोदी सरनेम' के बारे में की गई एक टिप्पणी के लिए एक आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी।

दो साल की सजा के कारण राहुल गांधी को 24 मार्च को केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 3 अप्रैल को, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने फैसले के खिलाफ सत्र अदालत के समक्ष अपील दायर की और बाद में उनकी याचिका के निस्तारण तक उन्हें जमानत दे दी गई।

20 अप्रैल को अदालत ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। कानून के तहत दो साल की जेल की सजा राहुल गांधी को 8 साल की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन में प्रवेश करने के लिए अयोग्य बनाती है, लेकिन अगर हाईकोर्ट राहुल गांधी की सजा को कम कर देता है तो उनकी संसद सदस्यता बच जाएगी।