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राजस्थान राज्य परिवहन की बसों में भ्रामक विज्ञापनों पर रोक, अब होगी एफआईआर दर्ज

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जयपुर
 राजस्थान रोडवेज की बसों में भ्रामक विज्ञापन लगाने पर रोक लगाई गई है। अब विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ मुख्य प्रबंधक की ओर से एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसको लेकर कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) चांदमल वर्मा ने आदेश जारी किए हैं। रोडवेज की व अनुबंधित बसों में सीटों के पीछे व शीशों पर अनधिकृत रूप से रूढिवादी, अंधविश्वास फैलाने वाले, समाज में भ्रांति फैलाने वाले पोस्टर व बैनर लगाने की लगातार सूचनाएं मिल रही थीं।

इससे रोडवेज की छवि भी खराब हो रही थी। इसे देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने सभी मुख्य प्रबंधकों को इन विज्ञापनों को हटाने व भविष्य में विज्ञापन लगाने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।