इंदौर
इंदौर में एक स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल, प्रिंसिपल पर आरोप है कि उन्होंने बच्चों के पेरेंट्स को चुनिंदा दुकानों से स्कूली किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया। प्रिंसिपल पर प्रकाशकों के साथ कथित रूप से सांठगांठ करने का भी आरोप लगा है। गौरतलब है कि ऐसी चुनिंदा दुकानों पर स्कूली किताबें महंगे दाम पर बेचे जाते हैं।
पलासिया थाना प्रभारी संजय सिंह बैस ने बताया कि मंगलवार की रात लालाराम नगर स्थित स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक, प्रिंसिपल पर आरोप है कि उन्होंने चुनिंदा दुकानों से किताब खरीदने के लिए अभिभावकों को मजबूर किया।
गौरतलब है कि 5 अप्रैल को इंदौर के जिला कलेक्टर इलैयाराजा टी ने स्कूली किताबों और यूनिफॉर्म की बिक्री के संबंध में स्कूल संचालकों, प्रकाशकों और विक्रेताओं के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी किया था।
इंदौर जिला कलेक्टर के आदेश के अनुसार स्कूल संचालक छात्रों को किसी विशेष दुकान या संस्थान से पाठ्यपुस्तक और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। जांच में यह पाया गया कि एक स्कूल का प्रबंधन चुनिंदा दुकानों के माध्यम से छात्रों को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करा रहा है। इसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इस केस की विस्तृत जांच चल रही है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने भी इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि जरूरत पड़ने पर संबंधित प्रकाशकों और दुकानदारों के खिलाफ उचित कानूनी कदम उठाए जाएंगे