Home मध्यप्रदेश निगम सीमा में व्यापार करने चुकाना होगा Trade license Fee

निगम सीमा में व्यापार करने चुकाना होगा Trade license Fee

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 भोपाल.

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के किसी भी शहर की नगर निगम सीमा में व्यापार करने के लिए सालाना 50 हजार रुपये तक फीस चुकानी पड़ सकती है. इसके अलावा वाहनों में एक जगह खड़े होकर या घूम-घूमकर व्यापार करने वालों को भी अब ट्रेड लाइसेंस फीस (Trade License Fees) देनी होगी. यह शुल्क नगर निगम ट्रेड लाइसेंस के रूप में वसूल करेगा.नए प्रावधान के मुताबिक अब सड़क की चौड़ाई, परिसर, गुमटी और वाहन के आधार पर ट्रेड लाइसेंस फीस देनी होगी. इसमें दो साल में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रावधान भी किया गया है. इसके लिए सरकार की तरफ से 18 अप्रैल 2023 को गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के ट्रेड लाइसेंस-2023 के लागू प्रावधान के मुताबिक अब प्रदेश में नगर निगम,नगर पालिका और नगर परिषद क्षेत्र में संबंधित दरों के हिसाब से एक समान राशि चुकानी होगी. वहीं,कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने राज्य सरकार द्वारा ट्रेड लाइसेंस का शुल्क बढ़ाये जाने का विरोध किया है. संगठन के दीपक सेठी ने बताया कि कैट की सतना जिला इकाई ने ट्रेड लाइसेंस की वृद्धि के विरोध में रविवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को ज्ञापन सौंपा है. कैट के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र जैन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संदेश जैन,प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र पचौरी, कैट प्रदेश महिला कार्यकारिणी सदस्य सीमा सिंह चौहान, जबलपुर जिलाध्यक्ष रोहित खटवानी, जबलपुर जिला सचिव मनु शरत् तिवारी ने नोटिफिकेशन को वापस लेने की मांग की है.

चार कैटिगरी में देनी होगी लाइसेंस फीस
अब प्रदेश के किसी भी नगर निगम सीमा क्षेत्र में 15 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क किनारे 1000 फीट की दुकान में व्यापार करने वालों को सलाना 6000 रुपये ट्रेड लाइसेंस फीस देनी होगी. नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने ट्रेड लाइसेंस फीस की चार कैटेगरी तय की गई है. सड़कों की चौड़ाई और क्षेत्र के आधार पर ट्रेड लाइसेंस शुल्क नगर निगम सीमा में 50 हजार, नगर पालिका सीमा में 25 हजार और नगर परिषद में 15 हजार रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी. इसी तरह वाहन से व्यापार में यातायात प्रभावित होने पर ट्रेड लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान में भी किया गया है.

वाहनों से व्यापार करने पर लाइसेंस फीस में देनी होगी यह राशि
उधर, मिनी ट्रक, पिकअप वेन, जीप या अन्य चार पहिया वाहन से व्यापार करने पर नगर निगम में 400 रुपये प्रति वाहन, नगर पालिका में 300 रुपये प्रति वाहन, नगर परिषद में 200 रुपये प्रति वाहन लाइसेंस फीस लगेगी. ऑटो रिक्शाा या किसी भी तिपहिया वाहन से व्यापार करने पर नगर निगम में 250 रुपये प्रति वाहन, नगर पालिका में 200 रुपये प्रति वाहन और नगर परिषद में 150 रुपये प्रति वाहन लाइसेंस फीस चुकानी होगी.