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पीएसीएल के निवेशकों से आॅनलाईन आवेदन लेने जनपद पंचायत कार्यालयों में नि:शुल्क सुविधा केन्द्र शुरू

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राजनांदगांव। पीएसीएल लिमिटेड के निवेशकों के धन की वापसी के लिए आॅनलाईन आवेदन लेने आज एक मार्च से जिले के सभी जनपद पंचायत कार्यालयों में नि:शुल्क सुविधा केन्द्र खुल गए। इन केन्द्रों में आॅनलाईन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुविधा केन्द्रों में केवल पीएसीएल कंपनी के निवेशकों की धन वापसी के लिए आवेदन लिए जाएंगे। निवेशक यहां 30 अप्रैल 2019 तक आॅनलाईन आवेदन भरवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिपेक्ष में लोढ़ा समिति द्वारा पीएसीएल लिमिटेड के निवेशकों को निवेश धन राशि की वापसी के लिए आॅनलाईन आवेदन लिया जा रहा है। कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य ने सुविधा केन्द्रों के सुव्यवस्थित संचालन के लिए जरूरी प्रबंध करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि सुविधा केन्द्रों में निवेशकों को आॅनलाईन आवेदन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इसके लिए गांव-गांव में मुनादी कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। उल्लेखनीय है कि 26 फरवरी को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में नि:शुल्क सुविधा केन्द्र खोलने तथा आॅनलाईन आवेदन लेने की प्रक्रिया के संबंध में कम्प्यूटर आधारित प्रेजेन्टेशन के जरिए अधिकारियों को विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। सुविधा केन्द्रों में आॅनलाईन आवेदन करने के लिए लिंक वेबसाईट पर उपलब्ध है। आवेदन भरने की प्रक्रिया के लिए इस वेबसाईट पर हिन्दी और अंग्रेजी दोनो भाषाओं में वीडियो भी उपलब्ध है। आॅनलाईन आवेदन भरने के लिए पीएसीएल का प्रमाण पत्र या रसीद, पीएसीएल का रजिस्टे्रशन नंबर, पेन कार्ड, रद्द किया हुआ चेक या बैंक का सत्यापन पत्र, नवीनतम फोटो, मोबाईल नंबर, निवेशक के बैंक डिटेल जिसमें आईएफसी कोड, बैंक के नाम, बैंक एकाउंट नंबर व खाते की जानकारी तथा बैंक वेरिफिकेशन पत्र (वेबसाईट में निर्धारित प्रपत्र) जरूरी है।