Home राज्यों से उत्तर प्रदेश विधायक ने शाइस्ता परवीन और अफशा अंसारी को दी क्लीन चिट, कहा-...

विधायक ने शाइस्ता परवीन और अफशा अंसारी को दी क्लीन चिट, कहा- राजनीति के तहत हो रही कार्रवाई

4

गाजीपुर
पूरे उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की पुलिस शाइस्ता परवीन (Shaista Parveen) और अफशा अंसारी (Afsha Ansari) की खोज में लगी हुई है। यहां तक कि अफशा असारी (Afsha Ansari) का लुक आउट नोटिस भी जारी हो चुका है, ताकि वह देश छोड़कर भाग ना सके। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक (Samajwadi Party MLA) ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि शाइस्ता परवीन (Shaista Parveen) और अफशा अंसारी (Afsha Ansari) अपराधी नहीं हैं। यह सारा कुछ राजनीति (Politics) के तहत किया जा रहा है।
 
जानकारी के मुताबिक, गाजीपुर से सपा के विधायक जैकिशन साहू ने शाइस्ता परवीन और अफशा अंसारी दोनों को क्लीन चिट दे दी है। अब विधायक का बयान लगातार सुर्खियों में है। उन्होंने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी को लेकर कहा कि दोनों ही अपराधी नहीं हैं। दोनों को बिना वजह के इस मामले में घसीटा जा रहा है। अब हम लोग इसे राजनीति नहीं कहेंगे तो क्या यज्ञ और हवन कहेंगे।
 
आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रही अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश में जुटी STF जगह-जगह छापेमारी कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी STF शाइस्ता का पता नहीं लगा पाई है। कड़ी मशक्कत करने के बाद भी STF के हाथ खाली है। ऐसे में शाइस्ता परवीन के सरेंडर करने की बातें भी सामने आ रही है। माना जा रहा है कि शाइस्ता कभी भी कोर्ट में सरेंडर कर सकती है।
 
अफशा अंसारी पर इनाम की राशि बढ़ाकर की गई है 50 हजार रुपए
वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस ने गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी पर पहले 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। मऊ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश सिंह अत्री ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत थाना दक्षिण टोला में दर्ज मामले में वांछित मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी  की गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपए के इनाम की राशि को बढ़ाकर अब 50 हजार कर दिया गया है। अब मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस अधीक्षक मऊ अविनाश पाण्डेय के निर्देश पर इनाम की घोषणा की गई। लंबे समय से फरार चल रही अफशा अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।