भोपाल
सामान्य प्रशासन विभाग ने आज आदेश जारी कर निगम , मंडलों , समितियों , परिषदों , प्राधिकरणों एवं अन्य संस्थाओं के अध्यक्ष , उपाध्यक्ष , संचालक , सदस्यों के पूर्व में किए गए मनोनयन को निरस्त कर दिया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन उपक्रमों के अध्यक्ष का कार्यभार विभागीय अपर मुख्य सचिव , प्रमुख सचिव या सचिव ने प्राप्त किया था , उनके कार्यभार अब भारसाधक मंत्री को सौंपा जाना है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में कहा गया है कि ऐसे उपक्रम जिनके नियमों में अध्यक्ष की नियुक्ति या मनोनयन की कोई विशेष व्यवस्था है , वहाँ अध्यक्ष का प्रभार उसी प्राधिकारी के पास रहेगा , जिसका उल्लेख नियमों में है।