Home मध्यप्रदेश CBuD एप्प से दूरसंचार कंपनियों को अब खुदाई की मिलेगी अनुमति

CBuD एप्प से दूरसंचार कंपनियों को अब खुदाई की मिलेगी अनुमति

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मध्यप्रदेश में 9 विभागों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त

भोपाल

दूर संचार सेवाओं के लिए सड़कों आदि की खुदाई के लिए एजेंसियाँ अब CBuD एप्प पर अनुमति प्राप्त कर कार्य कर सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरसंचार सेवाओं के तेजी से विस्तारीकरण के लिए गत 22 मार्च को काल बिफोर यू डिग CBuD एप्प का शुभारंभ किया और एप्प से संबंधित कार्यवाही करने में मध्यप्रदेश के देश में प्रथम रहने पर सराहना की थी।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव ने बताया है कि दूरसंचार संरचना विकसित करने वाली सेवा प्रदाता कंपनियों को सामान्यत: नगरीय विकास एवं आवास, जल संसाधन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, खनिज साधन, वन, ऊर्जा, लोक निर्माण और पर्यावरण जैसे 9 विभाग से अनुमति लेनी होती है। राज्य शासन ने इन विभागों के लिए एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। श्रीवास्तव ने बताया कि अब इस एप्प में कंपनियाँ अपना नामांकन करेंगी और स्वीकृति प्राप्त होने के बाद खुदाई कार्य कर सकेंगी ।

प्रमुख सचिव श्रीवास्तव ने बताया कि दूर संचार सुविधा नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं में शामिल है। केन्द्र सरकार द्वारा देश के नागरिकों को दूरसंचार सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के कार्य प्राथमिकता से कराये जा रहे हैं। इसी के दृष्टिगत प्रदेश में दूरसंचार अवसंरचनाओं/ सुविधाओं का विस्तार प्राथमिकता से किया जा रहा है। इसके लिए दूरसंचार अवसंरचना / सुविधा सेवा प्रदाताओं द्वारा भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए आवश्यकतानुसार खुदाई / उत्खनन का कार्य किया जाता है। खुदाई के दौरान पूर्व में स्थापित आधारभूत संरचना क्षतिग्रस्त होती है तथा इससे समय एवं धन का अपव्यय होता है। अब CBuD एप्प से सारी प्रक्रिया आसान हो जाएगी।

उल्लेखनीय है कि भूमिगत खुदाई से संसाधनों को क्षति होने से बचाव के लिए केन्द्र सरकार के संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग ने Call Before you Dig (CBuD) App बनाया है। इस App पर विभिन्न एजेन्सियों द्वारा भूमिगत खुदाई करने से पूर्व संबंधित क्षेत्र/स्थान का विस्तृत विवरण देना होता है। इस App पर दर्ज प्रविष्टियों के अवलोकन एवं निगरानी के लिए जिलों में कार्यरत दूरसंचार अवसंरचना सेवा प्रदाताओं एवं भारत सरकार तथा राज्य शासन के संबंधित कार्यालयों के अधिकारियों से सम्पर्क/समन्वय स्थापित कर सुसंगत अनुमति आनलाइन ले सकेंगी।