अनूपपुर
संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य विभाग शहडोल ने मध्यप्रदेश राजपत्र प्राधिकार से प्रकाशित 08 अगस्त 2018 की अनुसूची 01 के नियम 06 एवं म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री उदय नारायण सिंह माध्यमिक शिक्षक (पी.टी.आई) प्रभारी प्राचार्य उ.मा.वि. खम्हरौध विकास खण्ड पुष्पराजगढ जिला अनूपपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में उदय नारायण सिंह माध्यमिक शिक्षक (पी.टी.आई.) का मुख्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी जैतहरी जिला अनूपपुर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
गौरतलब है कि उदय नारायण सिंह माध्यमिक शिक्षक (पी.टी.आई.) प्रभारी प्राचार्य उ.मा.वि. खम्हरौध वि.ख. पुष्पराजगढ जिला अनूपपुर के विरूद्ध दर्ज एफ.आई.आर अपराध कमांक 64(2) (बी) बी.एन.एस एवं 3 (2) (व्ही) एस.सी/एस.टी. का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है। श्री उदय नारायण सिंह माध्यमिक शिक्षक (पी.टी.आई) का उक्त कृत्य म०प्र०सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत एवं दण्डनीय है।