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मध्य प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में आधार आधारित अटेंडेंस अनिवार्य, नई व्यवस्था हुई शुरू

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भोपाल
मध्य प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में अब आधार नंबर के आधार पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगी। ऐसा केंद्र सरकार के निर्णय के आधार पर किया जा रहा है। यह बायोमेट्रिक अटेंडेंस सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में भी सरकारी सेवकों के लिए लागू होगी। यह व्यवस्था प्रदेश मुख्यालय से लेकर नीचे तक सभी विभागों के प्रत्येक कार्यालय में लागू करने की योजना है। इससे सरकारी विभागों के कर्मचारियों के देर से कार्यालय आने और गायब हो जाने की मनमानी पर अंकुश लग सकेगा। इस संबंध में राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने अधिसूचना जारी की है।

इसे आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली यानि आधार एनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम नाम दिया गया है। इस प्रणाली की स्थापना के लिए राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम तकनीकी मार्गदर्शन देगा। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि कार्यालय समय, देर से उपस्थिति आदि से संबंधित नियमों तथा विनियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है तथा यह सिर्फ उपस्थिति प्रणाली अटेंडेंस दर्ज करने का माध्यम होगी।

शिवराज के कार्यकाल में नहीं मिली सफलता
गौरतलब है कि पहले भी शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में बायोमेट्रिक फेस अटेंडेंस लागू करने की पहल की गई थी, लेकिन यह सफल नहीं हो सकी। अब एक बार फिर नए सिरे से यह व्यवस्था लागू की जा रही है। खास बात यह है कि कर्मचारियों की ईएल और सीएल भी इसी प्रणाली के सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकृति या खारिज की जाएगी।

दिव्यांग कर्मचारियों की सुविधा के लिए इसमें अलग व्यवस्था होगी। कारपोरेट आफिस की तर्ज पर मंत्रालय के कर्मचारियों के स्मार्ट आइडी कार्ड बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। कार्ड के स्कैन करने पर गेट ओपन होने से लेकर अन्य कार्य संभव हो सकेंगे।