पटना.
बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 की तैयारी अंतिम चरण में है। बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा की तैयारी के साथ पेपर लीक से बचने के उपायों पर विस्तार से बात की। इस क्रम में एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने साफ किया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम बिहार सरकार के निर्देश के बाद जारी होगा, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने राज्य में बढ़ाए गए आरक्षण को रद्द करने का निर्देश दे रखा है और मामला सुप्रीम कोर्ट में है।
राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर जो निर्देश देगी, उस हिसाब से परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। मतलब, परीक्षा परिणाम में आरक्षण रोस्टर पुराना लागू रहेगा या बढ़ाए जाने के बाद वाला, यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उसपर राज्य सरकार के निर्देश पर निर्देश पर निर्भर करेगा। बीपीएससी के अध्यक्ष रवि मनु भाई परमार ने कहा कि यह 65 प्रतिशत आरक्षण का मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कोर्ट से निर्णय आने के बाद बिहार सरकार का जो भी निर्देश आयोग को प्राप्त होगा। उसी अनुसार, रिजल्ट का प्रकाशन किया जाएगा। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद ही चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आयोग का प्रयास है कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी कर दिया जाए। आरक्षण पॉलिसी पर जितना जल्दी बिहार सरकार की ओर से निर्दश जारी हो जाए, उतनी ही जल्दी रिजल्ट का प्रकाशन कर दिया जाएगा।