Home राज्यों से राशन कार्डधारकों के लिए 30 सितंबर तक ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है, वरना...

राशन कार्डधारकों के लिए 30 सितंबर तक ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है, वरना होगा नुकसान

16

पूर्णिया
राशन कार्डधारकों के लिए 30 सितंबर तक ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है, वरना उनका कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा। जिला आपूर्ति पदाधिकारी के अनुसार, जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को राशन कार्ड के सदस्यों को ई-केवाईसी करने का निर्देश दिया गया है, ताकि किसी को भी राशन मिलने में परेशानी ना हो।

30 सितंबर तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य
डीएसओ ने राशन कार्ड के सदस्यों से 30 सितंबर तक ई-केवाईसी कराने की अपील की है। अधिकारी ने कहा कि किसी भी संधारित ई-पॉस मशीन से जरिए फ्री में ई-केवाईसी आधार सीडिंग करवा सकते हैं। उन्होंने कहा, 'जो राशन कार्डधारी जो किसी कारण से राज्य से बाहर है। वह दूसरे प्रदेश में अपना ई-केवाईसी आधार सीडिंग करवा सकते हैं।'

कट जाएगा राशन कार्ड से नाम
अधिकारी ने कहा कि जिन लाभार्थियों का ई-केवाईसी नहीं होगा। उन्हें राशन नहीं मिलेगा और नाम भी कार्ड से कट जाएगा। मोदी सरकार ने पीडीएस के तहत राशन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। जिले में 29,20,362 लोगों को हर महीने निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है।

जानिए राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवाने का तरीका
राशन कार्ड की ई-केवाईसी कराने के लिए राशन की दुकान पर जाना है।
इसके बाद राशन डीलर को बताना होगा कि आपको राशन कार्ड की ई-केवाईसी कराना है।
आपको पास राशन कार्ड, उसकी कॉपी और आधार कार्ड की कॉपी होना चाहिए।
राशन डीलर फिंगरप्रिंट लेकर ई-केवाईसी कर देगा।
ध्यान रखें कि अगर कोई व्यक्ति कॉल या एसएमएस करके राशन कार्ड की ई-केवाईसी करने के लिए कहता है और OTP मांगता है तो ना दें। यह फ्रॉड भी हो सकता है।