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केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई से आप पार्टी पूरी तरह बिफरी, गिरफ्तारी अवैध, कोई सबूत नहीं: संजय सिंह

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नई दिल्ली
सराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अऱविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई से आम आदमी पार्टी पूरी तरह बिफरी हुई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि कोर्ट (राउज एवेन्यू कोर्ट) ने अपने आदेश में कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उन्हें दुर्भावनापूर्ण इरादे से गिरफ्तार किया हया है। संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी को कोई मनी ट्रायल नहीं मिला है। अरविंद केजरीवाल के पास से कोई पैसा नहीं मिला है और वो पूरी तरह निर्दोष हैं। ईडी के लोग हाई कोर्ट में गए थे जो असंवैधानिक और गैरकानूनी है।

संजय सिंह ने आगे यह भी कहा कि पीएम मोदी के आदेश पर अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। रविवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय सिंह अपने विरोधियों पर जमकर बरसे और यह भी बताया कि संसद में भी इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया जाएगा। संजय सिंह ने कहा कि INDIA गठबंधन से जुड़ी पार्टियों ने तय किया है कि वो ईडी और सीबीआई के गलत इस्तेमाल के खिलाफ सोमवार को सुबह साढ़े 10 बे संसद भवन में प्रदर्शन करेंगे।

संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को साजिशन गिरफ्तार किया गया है। संजय सिंह ने दावा किया कि देश की जांच एजेंसियां सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जब मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई चल रही थी तब अदालत ने ईडी से कहा था कि डेढ़ साल से आप जांच कर रहे हैं। आप कितने समय तक सिसोदिया को जेल में रखेंगे। इसपर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हम 6-8 महीने में ट्रायल खत्म कर देंगे। लेकिन अभी तक फाइनल चार्जशीट भी नहीं आई है ट्रायल तो बहुत दूर की बात है।

संजय सिंह ने आगे कहा कि 4 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। इस दिन सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा था कि आखिर कब तक जांच चलेगी। तब सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय के सामने कहा था कि बस 3-4 हफ्ते में जांच पूरी हो जाएगी इसके बाद अब हमे आगे जांच नहीं करनी है। इसका मतलब यह हुआ है कि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही है। इसका मतलब यह है कि सीबीआई ने पहले ही जांच पूरी कर ली थी। इसके बाद संजय सिंह ने कहा कि इसी बीच ट्रायल कोर्ट ने अपने पैसले में कहा कि ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने जब केजरीवाल को जमानत दे दी तब ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई। संजय सिंह ने कहा कि तीन दिन बाद सीबीआई ने केजरीवाल को गिऱफ्तार कर लिया।