लखनऊ
यूपी सरकार ने छठवें वेतनमान वाले राज्य कर्मचारियों का डीए बढ़ा दिया है। एक जनवरी 2024 से बढ़े दर से डीए मिलेगा। सरकार ने एक जनवरी 2024 से 31 मई 2024 तक के डीए एरियर के भुगतान के लिए भी आदेश जारी किया है। शासनादेश के मुताबिक एक जून से बढ़े दर से महंगाई भत्ते का भुगतान नकद किया जाएगा। एक जनवरी से 31 मई तक देय अवशेष धनराशि भविष्य निधि खाते में, पीपीएफ में अथवा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में दी जाएगी।
एनपीएस से आच्छादित कार्मिकों को देय अवशेष धनराशि के 10 फीसदी के बराबर धनराशि टियर-एक पेंशन खाते में जमा की जाएगी। 14 फीसदी के बराबर धनराशि राज्य सरकार द्वारा टियर-एक पेंशन खाते में जमा की जाएगी। अवशेष 90 फीसदी धनराशि कार्मिक के पीपीएफ खाते में जमा कराई जाएगी अथवा एनएससी के रूप में दी जाएगी।
एक जून से महंगाई भत्ते का नगद लाभ
अब इन कर्मचारियों को 239 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। एक जून से बढ़े दर से महंगाई भत्ते का लाभ नगद दिया जाएगा। कर्मचारियों के डीए में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब तक इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर 230 फीसदी थी जिसमें 9 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो गई है। इसका आदेश शनिवार को अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार ने जारी किया था। बता दें कि सातवें वेतनमान वाले कर्मचारियों को जनवरी से बढ़े दर से डीए दिए जाने का आदेश मार्च महीने में ही जारी हो गया था।
किसे मिलेगा डीए का लाभ
राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी, कार्य प्रभारित कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों जिनके द्वारा एक जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नहीं किया गया है। अथवा जिनके वेतनमान दिनांक एक जनवरी 2016 से पुनरीक्षित नहीं हुए हैं और छठें वेतन संरचना में कार्यरत हैं उन्हें महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी का यह लाभ मिलेगा।