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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपहरण मामले में भवानी रेवन्ना को दी जमानत

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बेंगलुरु
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सेक्स वीडियो कांड में गिरफ्तार पूर्व सांसद और मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को अग्रिम जमानत दे दी। भवानी रेवन्ना ने सेक्स वीडियो कांड से जुड़े अपहरण मामले में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति कृष्ण एस. दीक्षित की अध्यक्षता वाली पीठ ने अग्रिम जमानत का आदेश देते हुए मैसूर और हासन जिलों में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया।

अपहरण मामले में पीड़ित मैसूर जिले की रहने वाली है और हासन भवानी रेवन्ना का पैतृक जिला है। पीठ ने कहा कि भवानी रेवन्ना ने पुलिस द्वारा पूछे गए 85 सवालों के जवाब दिए हैं, इसलिए पुलिस की इस दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि भवानी रेवन्ना जांच मेें सहयोग नहीं कर रही हैं।

भवानी रेवन्ना वर्तमान में एक नौकरानी के अपहरण मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) की पूछताछ का सामना कर रही हैं। उन पर नौकरानी के अपहरण व यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना और अपने पति जेडी(एस) विधायक एच.डी. रेवन्ना का सहयोग करने का आरोप है। विधायक रेवन्ना इस मामले में जेल में बंद थे और सशर्त जमानत पर बाहर हैं।