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नवागत कलेक्टर के निर्देश पर खनिज भंडारण एवं व्यापारिक फर्मों को किया सस्पेंड

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बगैर रेत भंडारण एवं परिवहन किए अन्य जिलों से ऑन लाइन रॉयल्टी की मात्रा अपने खाते मे प्राप्त करने का हो रहा कारोबार

भोपाल

रेत का परिवहन होशंगाबाद से हो या किसी अन्य जिले से परिवहन की अनुमति सीहोर की फर्मों से दी जा रही थी। कई बार वाहनों को राजधानी भोपाल सहित आसपास के जिलों से चैकिंग करने पर हुआ इस बात का जांच में खुलासा हुआ। इस बात की जांच करते हुए एसएस बघेल ने की और कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर कार्रवाई की है।

उल्लेखनीय है कि नवागत कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर  भोपाल जिला अंतर्गत मेसर्स रामका माइनिंग प्रा. लिमि. एवं मेसर्स मा महिमा ट्रेडर्स को स्वीकृत खनिज रेत के भंडारण एवं व्यापरिक अनुज्ञमिया आस्थायी रूप से सस्पेन्ड करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

 उल्लेखनीय है कि शासन स्तर पर यह जानकारी संज्ञान में आई हैं कि कतिपय खनिज रेत के भंडारण एवं व्यापरिक अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा बरसात के पूर्व अन्य जिलों से खनिज रेत की ऑन लाइन रॉयल्टी की मात्रा अपने खाते मे प्राप्त कर ली जाती है। जबकि वास्तविकता में रेत का परिवहन नहीं किया जाता है। बाद में इस प्रकार की रॉयल्टी पर्चियों का उपयोग अवेध रूप से रेत के परिवहन करने में किया जाता है।

मामला संज्ञान मे आने पर नवागत कलेक्टर द्वारा अनुज्ञप्ति स्थल की जांच कराई गई। जिसमे यह तथ्य निकालकर आया कि ई खनिज पोर्टल मे जितनी मात्रा का स्टॉक होना बतलाया गया है, उसकी तुलना मे बहुत ही कम मात्रा में रेत मौके पर भंडारित की गयी है।

प्रथम दृष्ट्या उपरोक्त उल्लंघन के फलस्वरूप उक्त दोनों अनुज्ञप्तियों तत्काल प्रभाव से आस्थाई रूप से निलंबित (सस्पेन्ड) कर दिया गया है तथा ईटीपी बंद करने संचालक खनिज को लेख किया गया है। साथ ही अनुज्ञप्तिधारियों को शर्तों के भंग करने के लिए अनुमति रद्द करने, दडित एवं प्रतिभूति की सम्पूर्ण राशि सम्पहृत करने का 30 दिवस का नोटिस जारी किया गया है। यदि नियत अवधि में उल्लघनों का समाधान कारक उत्तर प्राप्त नहीं होता हैं तो अनुज्ञप्तियों को निरस्ती की कार्यवाही की जाएगी।