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मतगणना में जिला निर्वाचन अधिकारियों को व्यवस्था बनाने के निर्देश

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 भोपाल

 लोकसभा चुनाव की मतगणना चार जून को होगी। इसकी प्रत्येक केंद्र पर पूरी वीडियो रिकार्डिंग कराई जाएगी। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगेंगे तो प्रत्येक विधानसभा से पांच-पांच वीवीपैट की पर्ची और ईवीएम के वोटों का मिलान होगा। इसके लिए मतगणना केंद्रों पर अलग से बूथ बनाए जांएगे ताकि पर्ची यहां-वहां न हों। इन्हें 45 दिन तक सुरक्षित रखना होता है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मतगणना की वीडियो रिकार्डिंग कराई जाए ताकि विवाद होने की स्थिति में उसे प्रमाण के तौर पर उपयोग किया जा सके। इससे पारदर्शिता भी रहेगी। वहीं, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से पांच-पांच वोटर वैरिफाइड पेपर आडिट ट्रेल (वीवीपैट) की मतदान पर्ची का मिलान संबंधित क्षेत्र की ईवीएम के मतों से किया जाएगा।

वीवीपैट का चयन औचक किया जाएगा। पर्ची की गणना के लिए मतगणना केंद्रों पर ही अलग से बूथ बनाए जाएंगे। प्रत्येक केंद्र पर एक माइक्रो आब्जर्वर रहेगा जो पर्ची की गितनी की निगरानी करेंगे। प्रत्याशी अलग से इसके लिए अभिकर्ता नियुक्त कर सकते हैं। डाक मतपत्र और वीवीपैट की पर्ची गिनने के लिए कर्मचारियों को अलग से प्रशिक्षण भी दिलाया जा रहा है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने प्रदेश के सभी जिलों में 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर की जा रही तैयारियों के बारे में भारत निर्वाचन आयोग को अवगत कराया। वीसी में भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार व डॉ. एस.एस. संधू भी उपस्थित थे।

प्रवेश पत्र धारी को ही मिलेगी अनुमति

मुख्य निर्वाचन आयुक्त कुमार ने कहा कि मतगणना केन्द्र में प्रवेश की व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। मतगणना केन्द्र में केवल प्रवेश हेतु प्राधिकार पत्रधारी अधिकारियों, कर्मचारियों, मतगणना एजेंट, पत्रकारों व सुरक्षा कर्मियों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी। मतगणना केन्द्र परिसर के बाहर भीड़ के प्रबंधन के लिये भी आवश्यक व्यवस्थाएँ करें।

पर्याप्त मात्रा में लगायें सीसीटीवी कैमरे

परिसर के बाहर व अंदर पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरे लगाये जाएं और हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कुमार ने कहा कि सभी रिटर्निंग अधिकारी मतगणना के संबंध में सभी नियमों व दिशा-निर्देशों का अच्छी तरह से अध्ययन कर लें और तदनुसार बिना किसी बाधा के मतगणना सम्पन्न कराएं।

कुमार ने शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिये मध्यप्रदेश के सभी 29 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा पुलिस अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि यह एक बड़ा टीम वर्क था, जो बिना किसी बाधा के बखूबी पूरा किया गया।

वीसी में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कौल, पुलिस महानिरीक्षक तथा राज्य पुलिस नोडल अधिकारी अंशुमन सिंह, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बसंत कुर्रे, तरूण राठी एवं उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रमोद शुक्ला उपस्थित थे।

प्रवेश व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि मतगणना केंद्र में प्रवेश की व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। मतगणना केंद्र में प्राधिकार पत्रधारी अधिकारियों, कर्मचारियों, मतगणना एजेंट, पत्रकारों को प्रवेश की अनुमति रहेगी। मतगणना केंद्र परिसर के बाहर भीड़ के प्रबंधन के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएगी।

     जिला निर्वाचन अधिकारी मिश्रा ने बताया कि 25 धार-महू संसदीय क्षेत्र की मतगणना 4 जून को प्रात: 8 बजे से होगी। ईवीएम की गणना हेतु विधानसभावार प्रत्येक कक्ष में 14-14 टेबलें लगाई जायेगी। प्रत्येक टेबल पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्रति विधानसभावार गणना अभिकर्ता उपस्थित रह सकेंगे। गणना अभिकर्ता प्रात: 7.30 बजे तक उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को गणना अभिकर्ता नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

अभ्यर्थी या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम खोले जायेंगे

     धार जिले की सातों विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना इन्दौर रोड स्थित शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। स्ट्रांग रूम मंगलवार 4 जून को प्रात: 7 बजे अभ्यर्थी या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जायेंगे। साथ ही 25 धार-महू संसदीय क्षेत्र की मतगणना 22 चक्रों में सम्पन्न होगी।

डाक मतपत्र एवं ईटीपीबीएस गणना के लिये माइक्रो ऑब्जवर्स की भी नियुक्ति की जायेगी

     जिला निर्वाचन अधिकारी मिश्रा ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की मतगणना प्रत्येक कक्ष में 14-14 टेबलें लगाई जायेगी। प्रत्येक टेबल पर प्रत्येक अभ्यर्थी के एक-एक गणना अभिकर्ता रहेंगे। डाक मतपत्र की गणना के लिये अलग कक्ष में टेबलें लगाई जायेगी। प्रत्येक टेबल पर डाक मतपत्र की गणना हेतु प्रत्येक अथ्यर्थी का एक-एक गणना अभिकर्ता उपस्थित रहेगा। के साथ डाक मतपत्र एवं ईटीपीबीएस गणना के लिये माइक्रो ऑब्जवर्स की भी नियुक्ति की जायेगी।

      प्रत्येक अभ्यर्थी निर्धारित गणना टेबल के मान से गणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकेंगे। गणना अभिकर्ता को नियुक्त करने के लिये प्रारूप-18 में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ नियुक्त किये जाने वाले गणना अभिकर्ताओं की सूची, दो-दो फोटो एवं आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत करना होगी। गणना अभिकर्ता की नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र मतगणना के लिये निर्धारित तिथि से तीन दिन पूर्व यानी 31 मई को शाम 5 बजे तक अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। नियत समय के पश्चात प्रस्तुत आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

मतगणना कक्ष में मोबाइल, केलकुलेटर, धुम्रपान, शस्त्र आदि प्रतिबंधित रहेंगे

    जिला निर्वाचन अधिकारी मिश्रा ने बताया कि मतगणना स्थल पर गणना अभिकर्ताओं को मोबाइल, केलकुलेटर, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला एवं शस्त्र आदि प्रतिबंधित रहेंगे। मतगणना हॉल के अन्दर गणना अभिकर्ता को पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रदाय किया गया प्रारूप 17सी की छायाप्रति सादा कागज, नोटपेड, पेन, पेंसिल ले जाने की अनुमति होगी। गणना अभिकर्ता मतगणना हॉल में नियत टेबल पर ही बैठेंगे। गणना अभिकर्ता नियत कक्षों में मतगणना प्रारम्भ होने के आधा घंटे पूर्व उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।