जगदलपुर.
फॉरेस्ट विभाग के कार्यालय को सोमवार को सील कर दिया गया। इस कार्रवाई से डीएफओ समेत ऑफिस के अधिकारी कर्मचारी हक्के-बक्के रह गए। दरअसल वर्ष 2021 में फॉरेस्ट विभाग की एक गाड़ी से भनपुरी निवासी कमल कश्यप की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उसकी पत्नी सरोज कश्यप ने क्षतिपूर्ति प्राप्ति के लिए फॉरेस्ट विभाग के खिलाफ जगदलपुर न्यायालय में दावा पेश किया था।
न्यायालीन प्रकिया के दौरान फरवरी 2023 में कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शासन/ फारेस्ट विभाग को मृतक के परिजनों को 1 करोड़ 84 लाख रुपये और ब्याज देने का आदेश दिया। आदेश जारी होने के बाद आज दिनांक तक मृतक के परिजनों को क्षतिपूर्ति की राशि नहीं मिली, जिसके बाद न्यायालय ने फॉरेस्ट विभाग के ऑफिस की कुर्की का आदेश जारी किया।