जयपुर
नौकरी लगने का इंतजार करने वाले युवक की याचिका पर 11 साल से जवाब नहीं देने पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और स्टॉफ सलेक्शन बोर्ड पर एक लाख 25 हजार रुपए हर्जाना लगााया है। न्यायाधीश जी एल मीना ने यह आदेश विनोद कुमार शर्मा की याचिका पर दिए। अदालत ने हर्जाना राशि याचिकाकर्ता को अदा करने और दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।
याचिकाकर्ता के एडवोकेट विनोद कुमार शर्मा ने अदालत को बताया कि प्रार्थी ने कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा पास कर ली थी लेकिन,उसे फिजिकल टैस्ट के लिए नहीं बुलाया गया था। इस पर उसने वर्ष 2011 में कांस्टेबल भर्ती में मेडिकल करवाने और नियुक्ति दिलवाने के आदेश देने के लिए अदालत की शरण ली थी। अदालत ने 12 सितंबर,2011 को नोटिस जारी करते हुए नियुक्तियों को याचिका के अधीन रखा था। 2012 में ही मेडिकल बोर्ड ने चयन बोर्ड को याचिकाकर्ता के फिजिकल टैस्ट की रिपोर्ट भी भेज दी है।
11 साल से केंद्र सरकार और स्टॉफ सलेक्शन बोर्ड की ओर से जवाब पेश नहीं करने के बावजूद दो सप्ताह का समय और मांगने पर नाराज अदालत ने कहा कि एक बेरोजगार परीक्षा पास करने के बावजूद 12 साल से नौकरी लगने का इंतजार कर रहा है और लेकिन केंद्र सरकार और स्टॉफ सलेशन बोर्ड 11 साल से जवाब पेश नहीं कर रहे हैं और दो सप्ताह का समय भी मांग रहे हैं। अदालत ने एक लाख 25 हजार रुपए का हर्जाना याचिकाकर्ता को अदा करने के निर्देश देते हुए दो सप्ताह का समय दिया और मामले में अगली सुनवाई 10 मई को रखी है।