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रायगढ़ में महिला से अभद्र व्यवहार पर एफआईआर दर्ज, सहायक शिक्षक को किया गया निलंबित

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रायगढ़.

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर रायगढ़ कार्तिकेया गोयल ने सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला लोधिया को महिला कर्मचारी से अभद्र व्यवहार तथा व्हाट्सएप के माध्यम से अश्लील चैट के मामले में आरोपी की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में पटेल को कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी पुसौर में संलग्न किया गया है।

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार सहायक शिक्षक ताराचंद पटेल प्राथमिक शाला लोधिया की ड्यूटी लोकसभा निर्वाचन-2024 में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 18-खरसिया के दल काउंटर क्रमांक-16 में मतदान सामग्री वितरण एवं प्राप्ति कार्य में लगायी गई थी। कार्यालय से दूरभाष पर प्रशिक्षण की सूचना दिए जाने पर सूचनाकर्ता महिला कर्मचारी से अभद्र व्यवहार किया गया तथा व्हाट्सअप के माध्यम से अश्लील चैट किया गया। सहायक शिक्षक ताराचंद पटेल का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण)नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन है। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर सह अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के उपरोक्त प्रतिवेदन से सहमत होते हुए ताराचंद पटेल को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1956 के नियम 09 के अधीन तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है तथा आरोप पत्र जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है।

पीड़िता की शिकायत के बाद खरसिया थाने में सहायक शिक्षक के खिलाफ एफ.आई.आर.दर्ज कर ली गई है। इस बात की जानकारी मिलते ही आरोपी फरार हो गया है। खरसिया पुलिस शिक्षक की पतासाजी में जुट गई है।