इंदौर
इंदौर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन फार्म जमा कराने वाले एक प्रत्याशी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव निरस्त करने की मांग की है। प्रत्याशी का कहना है कि मैंने नामांकन फार्म वापस नहीं लिया था। मैंने किसी को नामांकन फार्म वापस लेने के लिए अधिकृत नहीं किया था।
याचिका में क्या कहा
हाई कोर्ट में यह याचिका निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन फार्म जमा करने वाले धर्मेंद्र सिंह झाला ने दायर की है। इसमें कहा है कि झाला ने नामांकन जमा किया था, लेकिन उनका नामांकन वापस हो गया था। झाला की ओर से एडवोकेट कपिल शुक्ला ने बताया कि झाला का नामांकन उन्होंने वापस नहीं लिया था। उनका नाम नाम वापस लेने वालों की सूची में आया तो उन्हें इसकी जानकारी लगी। जब झाला ने रिटर्निंग अधिकारी से इस बारे में जानकारी ली तो उन्हें बताया गया कि उनके प्रस्तावक के जरिए नाम वापस लिया गया है। जबकि झाला ने किसी को भी नाम वापसी के लिए अधिकृत नहीं किया था। उनका नामांकन फर्जी हस्ताक्षर के जरिए वापस लिया गया।
बताया संवैधानिक अधिकारों का हनन
झाला ने उनका नामांकन वापस लेने के वक्त बनाए गए वीडियो की जानकारी भी मांगी लेकिन फुटेज नहीं दिए गए। याचिका में कहा है कि नामांकन गलत तरीके से वापस कर उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। यह संवैधानिक अधिकारों का हनन है। चुनाव निरस्त किया जाए।