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कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ी

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नईदिल्ली

दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में AAP नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राहत मिलती नहीं दिख रही है। आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई से जुड़े केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अदालत ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी हुई है। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 24 अप्रैल को खत्म हो रही थी। जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया था। जिसके बाद राउज कोर्ट ने आप नेता की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वो इस मामले में एक टेबल बनाकर बयान और सबूत दिखाए।

वहीं कोर्ट में सीबीआई की चार्जशीट पर भी सुनवाई थी। शराब नीति मामले में सीबीआई से जुड़े केस में अभी चार्ज फ्रेम नहीं करने की मांग को लेकर एक अर्जी दाखिल की गई थी। इसपर अदालत ने सीबीआई से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में कहा कि केस के आईओ ने सुनवाई के दौरान कहा था कि जांच तीन से चार महीने में पूरी हो जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जांच अभी तक चल रही है। कोर्ट के निर्देश पर गिरफ्तारी हुई और बयान भी रिकॉर्ड किया गया। लिहाजा अभी इस मामले में चार्ज फ्रेम करने पर सुनवाई शुरू नहीं होनी चाहिए।

कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इल मामले की सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील और उनके पक्ष के लोग जब सुनवाई खत्म हुई तब बाहर चले गए। इस बात से जज नाराज भी हो गए थे। इसपर जज ने नाराजगी जताते हुए कहा, 'हमारी इजाजत के बिना आप कैसे चले गए, हमने तो कोर्ट से बाहर जाने के लिए नहीं कहा था। ऐसा बर्ताव हम पहली बार देख रहे हैं।' हालांकि, वकील ने कोर्ट से माफी भी मांगी है।

आप नेता मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने शराब घोटाले में सिसोदिया को पकड़ा था। इसके बाद इसी मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत 9 मार्च, 2023 को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।

आबकारी नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अभी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली में किसी तरह के शराब घोटाले के आरोपों से इनकार करते आए हैं।

सिसोदिया को किंगपिंग बता रही है सीबीआई

आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली शराब घोटाला मामले में  सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. राउज एवेन्यू कोर्ट में जज कावेरी बावेजा के सामने सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि सिसोदिया घोटाले के किंगपिन हैं, इसलिए इनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए. सीबीआई ने कहा कि अगर सिसोदिया को जमानत दी गई तो वह सबूतों ओर गवाहों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर दबाव से असर डाल सकते हैं.

30 अप्रैल को फैसला सुनाएगी अदालत

 सीबीआई ने दलील दी कि हम बार-बार कहते है कि ये किंगपिन हैं और इनकी याचिका में देरी का ग्राउंड है. हम बता चुके है कि देरी के क्या कारण है. इसी कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में भी माना है कि सिसोदिया मास्टरमाइंड हैं. चूंकि सिसोदिया की ओर से दलीलें पिछली सुनवाई के दौरान ही दी जा चुकी हैं लिहाजा सिसोदिया के खिलाफ ईडी और सीबीआई में दर्ज मामले को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया. अब 30 अप्रैल को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी. इसके बाद सिसोदिया ने अंतरिम जमानत की अर्जी वापस ले ली थी.