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अमरनाथ यात्रा के लिए आज से पंजीकरण शुरू, जानें कैसे करना है आवेदन, कब होंगे दर्शन

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नईदिल्ली

अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया है। यह यात्रा जून के आखिरी हफ्ते में शुरू हो जाएगी। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी (अमरनाथ) के दर्शन करने के लिए आते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को यहीं पर अमर कथा सुनाई थी। मान्यता कहती है कि भगवान शिव यहां पर साक्षात विराजते हैं। यहां पर देवी का एक शक्तिपीठ भी है। अमरनाथ यात्रा हिंदुओं की महत्वपूर्ण धार्मिक यात्राओं में से एक है। हालांकि, यात्रा करने से पहले श्रद्धालुओं को पंजीकरण कराना जरूरी है। अगर आप भी अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं। ऐसे में इसके लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। अगर आप अमरनाथ यात्रा करने के लिए रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। ऐसे में आपको कुछ बातों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए।

  • अमरनाथ यात्रा करने से पहले आपको इस बारे में जरूर पता होना चाहिए कि 13 साल से कम और 70 साल से ज्यादा आयु के लोग इस यात्रा को नहीं कर सकते हैं।
  • यात्रा करने से पहले आपके पास स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का होना जरूरी है। अगर आपके पास स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नहीं है। ऐसे में आपको यात्रा नहीं करने दी जाएगी।
  • अमरनाथ यात्रा काफी कठिनाइयों से भरी है। इस कारण यहां पर अस्वस्थ लोग नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा वे महिलाएं जो 6 सप्ताह या इससे अधिक समय के लिए गर्भवती हैं। वे भी अमरनाथ यात्रा पर नहीं जा सकती हैं।
  • आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक परमिट फॉर्म केवल एक व्यक्ति के लिए ही मान्य होगा। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के मुताबिक 29 जून, 2024 से यह यात्रा शुरू हो जाएगी।

भारत भर में बैंकों की नामित शाखाऍ के माध्यम से श्री अमरनाथ यात्रा 2024 पंजीकरण के लिए कृपया नीचे वर्णित चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करें:

    पंजीकरण और यात्रा परमिट सबसे पहले आने वाले को सबसे पहले के आधार पर किया जाएगा।
    यात्रियों के पंजीकरण की प्रक्रिया नामित दिनांक से बैंकों की नामित शाखाओं से शुरू किया है।
    एक यात्रा परमिट केवल एक यात्री पंजीकरण के लिए मान्य होगा।
    प्रत्येक पंजीकरण शाखा प्रति दिन/ प्रति मार्ग कोटा एक निश्चित आवंटित करेगा। पंजीकरण शाखा सुनिश्चित करेगा कि यात्रियों की संख्या आवंटित से अधिक नहीं।
    कोई भी 13 वर्ष उम्र से कम या 75 वर्ष से ऊपर और छह सप्ताह के गर्भ से अधिक कोई औरत यात्रा के लिए पंजीकृत नहीं करेगा।
    हर यात्री को आवेदन पत्र और अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाणपत्र यात्रा परमिट प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र, अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाणपत्र (CHC) और डॉक्टरों की सूची (चिकित्सा CHC जारी करने के लिए, प्राधिकृत संस्थानों की जानकारी) SASB के साथ ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

    आवेदक-यात्री के लिए पंजीकरण शाखा द्वारा आवेदन पत्र और CHC लागत से नि: शुल्क उपलब्ध कराया जा सकता है।

    यात्रा परमिट के आवेदन के लिए, आवेदक-यात्री निम्नलिखित दस्तावेजों को पंजीकरण अधिकारी के सामने प्रस्तुत करेगा:
        भरा गया निर्धारित आवेदन पत्र; और
        मेडिकल अधिकृत डॉक्टर द्वारा नामित दिनांक के बाद जारी किए गए अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाणपत्र।

        चार पासपोर्ट आकार के फोटो (यात्रा परमिट के लिए तीन और आवेदन फार्म के लिए एक)
    निम्न पंजीकरण अधिकारी निम्नलिखित की जांच करेगा:

        क्या आवेदन पत्र सही ढंग से भरा गया है और आवेदक-यात्री द्वारा हस्ताक्षर किए गया है;
        क्या CHC अधिकृत डॉक्टर/ मेडिकल संस्था द्वारा जारी किया गया है;

        क्या CHC नामित दिनांक के बाद जारी किया गया है

    पंजीकरण अधिकारी बलताल मार्ग के लिए बलताल यात्रा परमिट और पहलगाम मार्ग के लिए पहलगाम यात्रा परमिट जारी करेगा। प्रत्येक दिन और मार्ग के लिए, पंजीकरण अधिकारी यात्रा परमिट नीचे दिए गए रंग कोडिंग के अनुसार जारी करेगा:

   

दिन यात्रा परमिट के लिए पहलगाम मार्ग का रंग यात्रा परमिट के लिए बलताल मार्ग के रंग
सोमवार लैवेंडर (Lavender) नींबू शिफॉन (Lemon Chiffon)
मंगलवार गुलाबी फीता (Pink Lace) नीले (Blue)
बुधवार बेज (Beige) हनी ड्यू (Honeydew)
गुरुवार आड़ू (Peach) लैवेंडर (Lavender)
शुक्रवार नींबू शिफॉन (Lemon Chiffon) गुलाबी फीता (Pink Lace)
शनिवार नीले (Blue) बेज (Beige)
रविवार हनी ड्यू (Honeydew) आड़ू (Peach)

    विशिष्ट दिन यात्रा करने के लिए (यानी – सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार) हर एक पंजीकृत तीर्थ यात्री के यात्रा परमिट पर मुद्रित किया गया है। यात्रा परमिट पर मुद्रित दिन पर, यात्री को बलताल/ पहलगाम (Chandanwari) नियंत्रण द्वारों को पार करने की अनुमति दी जाएगी।

    यात्रा परमिट जारी करने से पहले बैंक शाखा यह सुनिश्चित करेगा कि यात्रा परमिट पर मुद्रित दिनांक (यानी – सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार) नियंत्रण द्वार पार करने के दिन से मेल कर रहा हो

    परमिट में यात्रा की तिथि और यात्रा वर्ष नहीं मुद्रित किया गया है। इसलिए बैंक शाखा के लिए अनिवार्य है बैंक, यात्रा की तारीख और यात्रा वर्ष लिखे/ स्टाम्प करे और एक पारदर्शी टेप के साथ पेस्ट करे (पारदर्शी टेप से चिपकाकर आदेश की तारीख और यात्रा का वर्ष छेड़छाड़ प्रूफ बनाने के लिए महत्वपूर्ण है)। हालांकि, तिथि, वर्ष और बैंक शाखा के मुद्रांकन, यात्रा परमिट के जारी करने के समय पर ही किया जाएगा। किसी मामले में, किसी भी यात्रा परमिट पर अग्रिम टिकट नहीं लगा होना चाहिए। इस पहलू को सुनिश्चित किया जाए।

    यदि आवेदन पत्र और सीएचसी क्रम में हैं, पंजीकरण अधिकारी एक यात्र पर्ची (YP) जारी करने के लिए आवेदक से 50/- रुपये का भुगतान ले 15-17 में वर्णित चरणों का पालन के बाद।

    पंजीकरण अधिकारी पासपोर्ट आकार फोटो लगा कर आवेदन फार्म और सीएचसी में उल्लेख किया विवरण के अनुसार यात्रा परमिट आवेदन फार्म मौके पर भरने होंगे। यात्रा की तिथि भी सही ढंग से भरा हो।

    पंजीकरण अधिकारी यात्रा परमिट साइन करेगा और यात्रा परमिट पे इस तरह से मुहर लगाए की आवेदक-यात्री की बैंक ब्रांच सील, तस्वीर और YP पर आंशिक रूप से अंकित हो।

    आवेदक के लिए यात्री यात्रा परमिट जारी करने से पहले, पंजीकरण अधिकारी को निम्नलिखित विवरण रिकॉर्ड करेगा:

        यात्रा परमिट जारी करने की तारीख।

        यात्रा परमिट का क्रमांक।

        आवेदक-यात्री का नाम, पता और टेलीफोन नंबर।

        आपात स्थिति में किसी भी संपर्क किया जाने वाले आवेदक-यात्री के निकटतम संबंधी का नाम।
        तीर्थ यात्रा का मार्ग।

        बलताल/ पहलगाम से यात्रा की तिथि।

    दर्ज बैंक हर दिन 8 बजे तक हर जारी किए गए यात्रा परमिट के बारे में पूरी जानकारी मेल करेंगे। विशेष रूप से अनुच्छेद 17 में विवरण सहित सूचीबद्ध निम्न sasbjk2001@gmail.com ईमेल आईडी पर SASB को।

    नोडल अधिकारी/ नोडल बैंक की शाखा, यात्रा परमिट जारी किए गए (बैंक शाखा-वार और राज्य-वार)की गेइ कुल संख्या date-wise और route-wise, हर दिन 8 बजे तक SASB को e-मेल से संप्रेषित करेगा।

    पंजीकरण की प्रक्रिया खत्म होने के बाद, पंजीकरण शाखा सभी आवेदन पत्रों और CHC के आधार पर YPs जारी किया गया है, सीईओ SASB, को भेजें जाएँगे।

    पंजीकरण प्रक्रिया के अंत में, बैंक की अलग-अलग शाखाए सभी अप्रयुक्त (रिक्त) यात्रा परमिट डाक द्वारा नोडल अधिकारी को लौटा देगा। सीईओ SASB को नोडल अधिकारी वही अप्रयुक्त (रिक्त) यात्रा परमिट भेज देगा।
    पंजीकरण शाखा यात्रियों को सामान्य बैंकिंग घंटो के बाद पंजीकृत कर सकते हैं।