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दुर्घटना मनुष्य के जीवन में एक अप्रत्याशित घटना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 12 रुपये देकर मिलता है दो लाख का बीमा

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नई दिल्ली
दुर्घटना मनुष्य के जीवन में एक अप्रत्याशित घटना है, जिसके परिणामस्वरूप आमतौर पर नुकसान, चोट, क्षति और हताहत होता है। हालांकि किसी दुर्घटना के कारण होने वाले शारीरिक और मानसिक तनाव से बचा नहीं जा सकता है, लेकिन इमरजेंसी डाॅक्टरी इलाज की स्थिति में वित्तीय संकट से बचने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। ऐसे संकट से बचने के लिए  सरकार या निजी वित्तीय संगठनों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं हैं। प्रीमियम राशि के लिए पॉलिसीधारक की जेब पर कम बोझ के साथ वित्तीय कवरेज प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) शुरू की है, जो 12 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा प्रदान करेगी। योजना 18 से 70 वर्ष तक के लोगों के लिए मान्य है।

क्या है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ?
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक आकस्मिक कवरेज पॉलिसी है जो पॉलिसीधारकों को उनकी दुखद मृत्यु के मामले में प्रदान की जाती है। पॉलिसी के तहत पॉलिसीधारक की मृत्यु और दुर्घटना के समय विकलांगता की स्थिति में बीमा राशि के लिए दावा किया जा सकता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक साल के लिए वैध रहेगी और इसे हर साल नवीनीकृत करना होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत पॉलिसी धारक की मृत्यु की स्थिति में इच्छुक व्यक्ति को 2 लाख रुपये की बीमा राशि प्रदान की जाएगी। आंशिक विकलांगता की स्थिति में पॉलिसीधारक को एक लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की Eligibility
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति पात्र होंगे। योजना के लिए नामांकन करते समय उम्मीदवार को हर साल 12 रुपये की प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से 18 से 70 साल तक की उम्र का व्यक्ति शामिल हो सकता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ने पर धारक को प्रति वर्ष 12 रुपये की राशि प्रीमियम के रूप में देनी होगी।
 
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ
-इस योजना के कई लाभ हैं क्योंकि यह पॉलिसीधारक को कठिन समय के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
-योजना की प्रीमियम राशि इतनी कम है कि इससे लाभार्थियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।
-यह योजना पॉलिसीधारक की आकस्मिक मृत्यु के मामले में दो लाख रुपये की वित्तीय सहायता सुनिश्चित करती है।
-इसके अतिरिक्त, यह दोनों हाथों और पैरों की क्षति के मामले में, दोनों आंखों की कुल और अपूरणीय क्षति के मामले में दो लाख रुपये का वित्तीय कवरेज प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, एक आंख की दृष्टि खोने और हाथ या पैर के उपयोग की हानि के मामले में भी इतनी ही राशि का भुगतान किया जाता है।
-एक आंख की रोशनी चली जाने या एक हाथ या पैर का उपयोग बंद हो जाने की स्थिति में लाभार्थियों को 1 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
 

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से कैसे जुड़ सकते हैं?
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले अपना आधार कार्ड बैंक से लिंक कराना होगा। इसके बाद लाभार्थियों को सभी विवरणों और आवश्यक दस्तावेजों की एक प्रति के साथ बैंक में एक फॉर्म जमा करना होगा।  हर साल 1 जून से पहले नया फॉर्म जमा किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद जल्द ही लाभार्थी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ उठा सकेगा।