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अब Paytm Payments Bank पर प्रतिबंध 15 मार्च के बाद लागू होगा, Paytm को बड़ी राहत

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नई दिल्‍ली
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)  ने पेटीएम को बड़ी राहत देते हुए 15 दिन की छूट दी है. अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध सीमा 29 फरवरी से लागू नहीं होगी, बल्कि इसे 15 दिन और आगे बढ़ा दिया गया है. अब Paytm Payments Bank पर प्रतिबंध 15 मार्च के बाद लागू होगा. इसका मतलब है कि पेटीएम वॉलेट, फास्‍टैग और ग्राहक खातों में लेनदेन 15 मार्च 2024 तक किया जा सकता है. इसके साथ ही आरबीआई ने पेटीएम को लेकर FAQ  भी जारी किया है.

दरअसल, 31 जनवरी 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ा कदम उठाते हुए पेटीएम की बैंकिंग सर्विस को बंद करने का आदेश जारी किया था, जिसे 29 फरवरी 2024 से लागू होना था, लेकिन अब इस तारीख में संशोधन किया गया है. RBI ने 31 जनवरी को कहा था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) पर नियामक कार्रवाई की गई है, जिसके चलते पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्‍शन, पेटीएम वॉलेट (Paytm Wallet),  FASTag और टॉपअप जैसी सर्विस 29 फरवरी के बाद बंद हो जाएगी.

ग्राहकों के लिए बढ़ाया समय
केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत Paytm की पेरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस द्वारा संचालित पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (Paytm Payments Bank) पर कुछ व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए थे. आरबीआई ने आगे कहा कि लोगों के हितों का ध्‍यान रखते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को थोड़ा और वक्‍त दिया जा रहा है.

किसी अन्‍य जमा की नहीं होगी अनुमति
RBI ने कहा कि इस दौरान किसी भी अन्य जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप-अप की अनुमति नहीं दी जाएगी. 15 मार्च, 2024 के बाद ग्राहक खाते, प्रीपेड, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सभी सेवाएं बंद हो जाएंगी.

15 मार्च के बाद भी जारी रहेंगी ये सेवाएं
अगर कोई पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में रिफंड का इंतजार कर रहा है तो 15 मार्च, 2024 के बाद भी खाते में रिफंड, कैशबैक, पार्टनर बैंकों से स्वीप-इन या ब्याज की अनुमति दी गई है. साथ ही आप 15 मार्च के बाद भी इस अकाउंट से पैसों की निकासी कर सकते हैं. वॉलेट में जमा रकम का भी इस्‍तेमाल किया जा सकता है.

वॉलेट का कर सकेंगे उपयोग?
RBI ने कहा कि अगर आपके पास पेटीएम वॉलेट है तो 15 मार्च तक जमा रकम पर इसका इस्‍तेमाल कर सकते हैं. हालांकि 15 मार्च के बाद इसमें जमा की अनुमति नहीं दी जाएगी. बची हुई रकम का ही उपयोग किया जा सकता है.