ग्वालियर
मध्यप्रदेश के ग्वालियर शहर में लगने वाले ग्वालियर व्यापार मेले में खरीदे जाने वाले वाहनों पर अब जीवनकाल मोटरयान कर की दर पर पचास प्रतिशत छूट मिलेगी। परिवहन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है। जबलपुर में होंने वाली मोहन कैबिनेट में आज इस प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाएगा उसके बाद यह लागू हो जाएगा।
मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम के तहत राज्य सरकारी ऐसे गैर परिवहन यानों, मोटर सायकल, मोटर कार, निजी उपयोग हेतु ओमनी बस तथा हल्के परिवहन यानों जो जीवनकाल मोटरयान कर अदा करने के दायरे में आते हैं और ऐसे वाहन यदि वर्ष 2023-24 के दौरान ग्वायिलर व्यापार मेले में बेचे जाते है तो इन वाहनों पर देय जीवनकाल मोटरयान कर की दर पर पचास प्रतिशत छूट मिलेगी।
यह छूट कुछ शर्तो तथा प्रतिबंधों के अधीन मिलेगी। इसमें ऐसे गैर परिवहन यानों, मोटरसायकल, मोटर कार और निजी उपयोग हेतु ओमनी बस और हलके परिवहन यानों को जीवनकाल मोटरयान कर की दर में पचास प्रतिशत छूट मिलेगी जिनका विक्रय वर्ष 23-24 में ग्वालियर व्यापार मेला की मेला कालावधि के दौरान विक्रय किया जाए। छूट केवल विक्रित वाहनों पर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ग्वालियर से स्थाई पंजीयन कराने पर ही प्रदान की जाएगी। ग्वालियर के बाहर से आने वाले आॅटोमोबाइल व्यवसायी को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ग्वालियर से व्यवसाय प्रमाणपत्र प्राप्त करने तथा गवलियर में मेला प्रांगण में अपनी भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के बाद ही वाहन विक्रय करने की अनुमति दी जाएगी। परिवहन विभाग के सचिव सिबि चक्रवर्ती ने इसके आदेश जारी कर दिए है। शाम को कैबिनेट से इसका अनुमोदन किया जाएगा।