भोपाल
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा नई कॉलोनियों के विद्युतीकरण तथा अन्य विद्युतीय निर्माण कार्य में अनियिमितता, नियमों की अवहेलना, स्थल निरीक्षण में लापरवाही और कॉलोनाइजर/ विद्युत ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप में 6 विद्युत अधिकारियों को म.प्र. सिविल सेवा नियम 1966 तथा पेंशन नियमों के अंतर्गत मेजर पेनाल्टी से दंडित किया गया है।
राजेश दुषाद रिवर्ट
रायसेन संभाग के बाह्य विद्युतीकरण में अनियिमितता के आरोपों के आधार पर उप महाप्रबंधक राजेश दुषाद की विभागीय जाँच संस्थापित की गई थी। इसमें सभी आरोप सही पाये गये हैं। इस संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजेश दुषाद को उप महाप्रबंधक के पद से सहायक अभियंता (वितरण) के पद पर तत्काल प्रभाव से रिवर्ट कर दिया गया है, साथ ही उनके वेतन को सहायक अभियंता के वेतन पर निर्धारित करने का आदेश दिया गया है।
कमलकांत सिंह सहायक अभियंता के न्युनतम वेतन पर
तत्कालीन उप महाप्रबंधक, रायसेन संभाग कमलकांत सिंह को बाह्य विद्युतीकरण कार्यों में अनियिमितता के आरोपों के सिद्ध होने के उपरांत कमलकांत सिंह के मौजुदा वेतन राशि रु 77700(लेवल–9) से घटाकर न्युनतम वेतन राशि रु 56100(लेवल–9) कर दण्डित करने का आदेश दिया गया है।
एस.के. गुप्ता को कठोर दण्ड
इसी क्रम में तत्कालीन उप महाप्रबंधक(एस. टी. सी.) विदिशा एस.के. गुप्ता को विभागीय जाँच में सुपरविजन की कमी तथा बाह्य विद्युतीकरण कार्यों में गंभीर अनियिमितताओं के आरोप के आधार पर उनके वर्तमान वेतन राशि रू 215900/- लेवल–12(123100–215900) से घटाकर न्यूनतम राशि रू 71500/- लेवल–10(71500–206900) पर करने का आदेश दिया गया है।
जी. एल. सिंह को कठोर दण्ड
इसी प्रकार तत्कालीन उप महाप्रबंधक (एस. टी. सी.) जी. एल. सिंह द्वारा रायसेन शहर में विद्युतीकरण के कार्यों में लापरवाही एवं अन्य विद्युत अनियिमितता के आरोप सही पाए जाने के कारण उनके वर्तमान वेतन राशि में कटौती करते हुए मौजूदा राशि रू 161500/- लेवल–11(120200–211700) को तत्काल प्रभाव से न्यूनतम राशि रू 56100/- लेवल–9(56100–177500)कर दण्डित करने का आदेश जारी किया है।
एन.डी. स्वर्णकार पेंशन में 64% की कटौती से हुए दण्डित
इसी क्रम में तत्कालीन उप महाप्रबंधक (सं/सं) बासौदा संभाग एन.डी. स्वर्णकार को कंपनी के निर्माण कार्य सामग्री का अनुचित उपयोग एवं अन्य गंभीर अनियमितता पर उनके निर्धारित पेंशन को 64% कम करने के आदेश जारी कर दण्डित किया गया है ।
रामपाल सिरसाटे की वेतन में कटौती
इसी क्रम में तत्कालीन उपमहाप्रबंधक(सं/सं)बासौदा रामपाल सिरसाटे को सौंपे गए कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही/अनियिमितता बरतते और नियमों की अवहेलना के आरोप सही पाये गये जो घोर कदाचरण की श्रेणी में आते हैं। इस घोर लापरवाही को ध्यान में रखते हुए रामपाल सिरसाटे को तत्काल प्रभाव से एम पी सिविल सर्विसेज नियम -1966 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए उनकी मौजूदा वेतन राशि रू 73600/- लेवल–10 (71500–206900) से घटाकर न्यूनतम वेतन राशि रू 56100/- लेवल–9 (56100–177500) कर दी गई है।
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि इन अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करना एक ऐसी मिसाल बनेगा जो कि आदतन लापरवाही और नियमों के विरुद्ध कार्य करते हैं, वे सावधानी और सजगता से कार्य करें। कंपनी ने मैदानी अधिकारियों को सचेत किया गया है कि कंपनी में जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है और किसी भी स्तर पर काम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।